नयी दिल्ली 10 मार्च, धोखाधड़ी करने वाले एवं झूठे विज्ञापन दिखाने वाले बिल्डरों के खिलफ सख्त कार्रवाई करने के लिए नियामक एवं विशेष अदालत गठित करने वाले ऐतिहासिक रियल एस्टेट (नियमन एवं विकास) विधेयक 2015 को राज्यसभा ने आज ध्वनिमत से पारित कर दिया।
इस विधेयक पर करीब तीन घंटे तक चली चर्चा का उत्तर देते हुए केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने से लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले बिल्डरों तथा डेवलपरों पर अंकुश लगाया जा सकेगा और समय सीमा के भीतर उपभोक्ताओं को मकान मिल पायेंगे लेकिन नियमों का पालन न करने वाले बिल्डरों को पहले चेतावनी दी जायेगी, फिर उन पर जुर्माना लगाया जायेगा और तब भी उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया तो उन्हें तीन साल की सजा दिए जाने का भी प्रावधान होगा।

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