पूर्णिया 10 मार्च, बिहार में पूर्णिया की एक सत्र अदालत ने निजी स्कूल संचालिका रूपम पाठक यौन उत्पीड़न मामले के आरोपित विपिन राय को दस साल की सजा के साथ पचास हजार रूपयों का जुर्माना भी किया। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद एजाजुद्दीन की अदालत ने यहां मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी विपिन राय को यह सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माने की कुल राशि का 80 प्रतिशत हिस्सा पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
इससे पूर्व पांच मार्च को मामले पर सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपित विपिन राय को दोषी करार देते हुए सजा के बिन्दू पर सुनवाई के लिए आज की तिथि मुकर्रर की थी। आरोपी विपिन राय दिवंगत विधायक राजकिशोर केसरी का सहायक रहा है। मामले में अदालत ने भागलपुर जेल में बंद रूपम पाठक की गवाही के अलावा उनकी मां कुमुद मिश्रा और भाभी शिशु मिश्रा की गवाही को कलमबंद किया। दूसरी तरफ आरोपी विपिन राय की ओर से भी एक गवाह अशोक कुमार मंडल का बयान अदालत ने रिकॉर्ड दर्ज किया था।
उल्लेखनीय है कि निजी स्कूल की संचालिका रूपम पाठक ने 28 मई 2010 को यौन उत्पीडऩ का एक मामला जिले के के-हाट थाने में दर्ज कराया था। दर्ज मामले में पूर्णिया के भारतीय जनता दल (भाजपा) विधायक राजकिशोर केसरी एवं उनके समर्थक विपिन राय पर करीब तीन वर्षों तक यौन शोषण का आरोप लगाया गया था। इस कांड में पुलिस ने साक्ष्य की कमी बताते हुए 31 अगस्त, 2010 को कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट सौंपकर फाइल बंद कर दी थी।
बाद में पीड़िता ने पुलिस अनुसंधान पर आपत्ति जताते हुए 16 सितम्बर, 2010 को कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल किया। अदालत ने इसकी सुनवाई के लिए 25 मार्च 2011 की तारीख तय की थी। इसी बीच इस मामले में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब रूपम पाठक ने 04 जनवरी 2011 को दिनदहाड़े विधायक राजकिशोर केसरी की हत्या कर दी थी।

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