नयी दिल्ली, 17 मार्च, उच्चतम न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा के बीच सतलज-यमुना सम्पर्क (एसवाईएल) नहर विवाद मामले में यथास्थिति बरकरार रखने का आज आदेश दिया। न्यायमूर्ति अनिल आर दवे की अध्यक्षता वाली पांच-सदस्यीय संविधान पीठ ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश जारी करते हुए केंद्रीय गृह सचिव तथा पंजाब एवं हरियाणा के मुख्य सचिवों को नहर का रिसीवर नियुक्त किया।
शीर्ष अदालत ने कहा कि ये तीनों इस मामले में यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पर अमल करायेंगे। संविधान पीठ का यह आदेश हरियाणा सरकार की उस याचिका पर आया है, जिसमें उसने एसवाईएल नहर को क्षतिग्रस्त करने एवं उसे समतल बनाये जाने की साजिश की जानकारी न्यायालय को दी।

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें