पटना 29 अप्रैल, बिहार में पटना की एक अदालत ने होटल के कमरे में शराब पीने के मामले में आज गुजरात और उत्तरप्रदेश के सात कपड़ा व्यापारियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी । पटना व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी की न्यायिक दंडाधिकारी किरण चतुर्वेदी ने गुजरात के कपड़ा व्यवसायी प्रदीप कुमार लोहिया ,अशोक अग्रवाल ,संजय टेकरीवाल , सचिन अग्रवाल , शैलेश सर्राफ , संजय अग्रवाल तथा उत्तरप्रदेश के राजीव अग्रवाल की ओर से दाखिल की गयी नियमित जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उन्हें जमानत पर मुक्त करने से इंकार कर दिया । आरोप के अनुसार 26 अप्रैल 2016 को सभी अभियुक्त पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र में स्थित एक होटल के कमरे में शराब पी रहे थे । सभी अभियुक्त 27 अप्रैल 2016 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है । गौरतलब है कि बिहार में पांच अप्रैल से पूर्ण शराबबंदी लागू है ।
शुक्रवार, 29 अप्रैल 2016
बिहार में शराब पीने के मामले में सात व्यापारियों की जमानत अर्जी खारिज
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