नयी दिल्ली 08 अप्रैल, उच्चतम न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से यह जानना चाहा कि कोहिनूर को वापस लाने के लिए उसने क्या कदम उठाए हैं। मुख्य न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने ऑल इंडिया ह्यूमैन राइट्स एंड सोशल जस्टिस फ्रंट की याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से पूछा कि वह कोहिनूर को वापस भारत लाने को लेकर क्या सोच रही है। याचिका में कहा गया है कि ब्रिटिश सरकार उसे बेच रही है। न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार को बुलाकर आदेश दिया कि वह एक हफ्ते में बताएं कि सरकार इस बारे में क्या कदम उठा रही है। न्यायमूर्ति ठाकुर ने कहा, ‘‘भारत, पाकिस्तान और बंगलादेश ने 105 कैरेट के इस हीरे पर दावा किया है।’’
शुक्रवार, 8 अप्रैल 2016
काेहिनूर वापस लाने के बारे में केंद्र पक्ष रखे: उच्चतम न्यायालय
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