नयी दिल्ली, 19 अप्रैल, उच्चतम न्यायालय ने उपराज्यपाल एवं दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र के निर्धारण संबंधी केजरीवाल सरकार की अर्जी पर सुनवाई से आज इन्कार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह मामला पहले से ही दिल्ली उच्च न्यायालय में चल रहा है, ऐसे में वह उच्च न्यायालय को क्या आदेश देगी? न्यायालय का रुख भांपकर दिल्ली सरकार ने अर्जी वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। केजरीवाल सरकार ने न्यायालय से अनुरोध किया था कि अधिकारों को लेकर जुड़े कई मामलों में उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है, लेकिन वह उच्च न्यायालय की बड़ी पीठ को सबसे पहले उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्रों के निर्धारण पर विशेष सुनवाई का निर्देश दे। गौरतलब है कि अधिकारों को लेकर करीब आठ मामलों पर दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के अधिकारों को लेकर काफी विवाद रहा है। कई मामलों में दोनों आमने-सामने खड़े दिखे और उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के निर्णय को खारिज भी किया था।
मंगलवार, 19 अप्रैल 2016
अधिकार क्षेत्र की लड़ाई में दिल्ली सरकार की याचिका खारिज
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