मुंबई, 29 अप्रैल, बम्बई उच्च न्यायालय ने विवादित आदर्श हाउसिंग सोसायटी को गिराने का आज आदेश दिया। न्यायालय ने पर्यावरण मंत्रालय और केन्द्र सरकार को इस इस घोटाले में शामिल राजनेताओं, मंत्रियों एवं अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने भी निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिए 12 सप्ताह का समय दिया है। तब तक इस हाउसिंग सोसायटी को गिराने पर रोक रहेगी। गौरतलब है कि नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई इस हाउसिंग सोसायटी में बिना अनुमति के ही 31 मंजिलों का निर्माण करा दिया गया।इस मामले में वर्ष 1999 से ही विवाद है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण भी आरोपी हैं और उन्हें इसी मामले में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। राज्यपाल चिरंजीवी विद्यासागर राव ने इस वर्ष फरवरी में श्री चव्हाण के खिलाफ केन्द्रीय जांच ब्यूरो को मुकदमा चलाने की दी थी।
शुक्रवार, 29 अप्रैल 2016
आदर्श हाउसिंग सोसायटी को गिराने का आदेश
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