नयी दिल्ली, 06 अप्रैल, दिल्ली उच्च न्यायालय ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को बड़ी राहत प्रदान करते हुए उन्हें गिरफ्तार न करने का केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को आज आदेश दिया। न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी का यह आदेश उस वक्त आया जब श्री सिंह की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि उनके मुवक्किल सीबीआई जांच में सहयोग को तैयार हैं। न्यायालय ने कहा कि श्री सिंह के वकील का कहना है कि उनके मुवक्किल जांच में सहयोग को तैयार हैं। अदालत ने कहा कि यह मामला जांच में शामिल होने से जुड़ा है और श्री सिंह जांच में शामिल होने को तैयार हैं। इसलिए जांच एजेंसी उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी। न्यायालय ने सीबीआई की उस याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया, जिसमें उसने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के गत वर्ष एक अक्टूबर के अंतरिम आदेश निरस्त करने की मांग की थी। उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में सीबीआई को श्री सिंह की गिरफ्तारी से रोक दिया था।
बुधवार, 6 अप्रैल 2016
वीरभद्र सिंह को गिरफ्तार न करे सीबीआई : उच्च न्यायालय
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