निर्भया मामले में न्यायालय ने शुरू की सुनवाई - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 5 अप्रैल 2016

निर्भया मामले में न्यायालय ने शुरू की सुनवाई

नयी दिल्ली 04 अप्रैल, देश को हिला देने वाले निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामले में दोषियाें की अंतिम अपील पर उच्चतम न्यायालय ने आज सुनवाई शुरू कर दी। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में निर्भया के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में मुकेश, पवन, विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर को दोषी मानते हुये फांसी की सजा सुनाई गयी थी जिसे चारों ने उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने अपराध दुर्लभ से दुर्लभतम की श्रेणी में बताया था और उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा था। 



शीर्ष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष अभियुक्‍त मुकेश और पवन के अधिवक्‍ता एमएल शर्मा ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में जल्दबाजी और हड़बड़ी में फैसला दिया था और दोषियों की ओर से पुलिस के शोषण किये जाने वाली याचिका पर ध्यान नहीं दिया था। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति वी ज्वाला गौडा और न्यायमूर्ति कुर्रियन जोसेफ की तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष श्री शर्मा ने अभियुक्तों की ओर से उनका पक्ष रखा। उल्लेखनीय है कि निर्भया की 29 दिसंबर 2012 को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में मौत हो गयी थी। 

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