पटना उच्च न्यायालय ने नरेन्द्र सिंह की सदस्यता रद्द करने का निणर्य सही ठहराया - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 26 अप्रैल 2016

पटना उच्च न्यायालय ने नरेन्द्र सिंह की सदस्यता रद्द करने का निणर्य सही ठहराया

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पटना 26 अप्रैल, पटना उच्च न्यायालय ने दल -बदल विरोधी कानून के तहत बिहार के पूर्व मंत्री नरेन्द्र सिंह की विधान परिषद की सदस्यता को रद्द किये जाने के परिषद के सभापति के निर्णय को सही करार दिया है । न्यायमूर्ति के के मंडल ने श्री सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद आज यह आदेश दिया । याचिका में श्री सिंह ने कहा था कि परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने मामले को उनके समक्ष सही तरीके से रखने का मौका नहीं दिया और उनकी दलील को सुने बिना ही सदस्यता रद्द कर दी थी । परिषद में जनता दल यूनाइटेड(जदयू) के मुख्य सचेतक संजय सिंह उर्फ संजय गांधी के वकील ने अदालत में दलील दी कि पूर्व मंत्री श्री सिंह जदयू छोड़कर हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा(हम) में शामिल होकर इस पार्टी के लिये पिछले विधानसभा चुनाव में प्रचार किया था । उन्होंने दलील दी कि यह सर्व विदित है कि श्री सिंह ने पार्टी बदल ली थी और इस लिहाज से दल - बदल विरोधी कानून के तहत उनकी परिषद की सदस्यता समाप्त कर दी गयी है । उल्लेखनीय है कि पिछले विधानसभा चुनाव के बाद विधान परिषद में जदयू के मुख्य सचेतक संजय कुमार सिंह उर्फ संजय गांधी ने परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह को याचिका देकर पूर्व मंत्री श्री सिंह के खिलाफ दल- बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई करते हुए उनकी परिषद की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी । इसके बाद सभापति ने श्री सिंह की सदस्यता रद्द कर दी थी । 

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