नवीन जिंदल और 14 अन्य के खिलाफ आरोप तय करने के निर्देश - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शनिवार, 30 अप्रैल 2016

नवीन जिंदल और 14 अन्य के खिलाफ आरोप तय करने के निर्देश

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नयी दिल्ली, 29 अप्रैल, केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने आज पूर्व सांसद और उद्योगपति नवीन जिंदल तथा 14 अन्य के खिलाफ कोयला घोटाले में धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश रचने के मामले में आरोप तय करने के आदेश दिये। विशेष सीबीआई जज भरत पराशर की अदालत ने श्री जिंदल, पूर्व केन्द्रीय मंत्री दसारी नारायण राव, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और जिंदल रियलटी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राजीव जैन के खिलाफ आरोप निर्धारण का आदेश दिया। 

इसके अलावा मामले में आरोपी गिरीश कुमार सुनेजा और राधा कृष्ण सराफ (जीएसआईपीएल के निदेशक), नई दिल्ली एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सुरेश सिंघल, सौभाग्य मीडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कश्मीर रामकृष्ण प्रसाद और चार्टर्ड एकाउंटेंट ज्ञान स्वरूप गर्ग के खिलाफ आरोप तय किए गए। सीबीआई ने 2008 में अमरकोंडा मुर्गादंगल कोयला ब्लाक के जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड तथा गगन स्पॉन्ज आयरल इंडिया प्राइवेट लि. को आवंटन में कथित अनियमितता के लिए आरोप पत्र दायर किया था। उनके अलावा जेएसपीएल, जिंदल रियलटी प्राइवेट लि., गगन इंफ्राएनर्जी (पूर्व में जीएसआईपीएल), सौभाग्य मीडिया लिमिटेड और नई दिल्ली एक्जिम प्राइवेट को भी मामले में आरोपी बनाया गया था। अदालत ने इस मामले में सीबीआई की याचिका और सुरेश सिंघल की माफी के बारे में सुनवाई को 11 मई तक के लिये स्थगित कर दिया है। 

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