नयी दिल्ली, 26 अप्रैल, उच्चतम न्यायालय ने किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या की देश और विदेश में संपत्ति की जानकारी को उजागर नहीं करने संबंधी याचिका को आज नामंजूर कर दिया। न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ नरीमन की खंडपीठ ने कहा, “विजय माल्या, उनकी पत्नी और बच्चों की संपत्ति की जानकारी बैंकों को उजागर नहीं करने के लिये हमें कोई ठोस वजह नहीं दिख रही।” शीर्ष न्यायालय ने माल्या की याचिका नामंजूर करते हुए कहा कि सम्पत्ति की जानकारी मांगने का मकसह ही यह है कि बैंकों के सामने स्थिति स्पष्ट हो सके।
इसके अलावा खंडपीठ ने शीर्ष न्यायालय रजिस्ट्री को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के नेतृत्व में बने बैकों के कंसोर्टियम को माल्या की देश और विदेश में मौजूद संपत्ति की विस्तृत जानकारी देने के निर्देश दिये। माल्या ने अपनी और अपने परिवार के अन्य सदस्यों की संपत्ति की पूरी जानकारी एक बंद लिफाफे में उच्चतम न्यायालय को सौंपी। इससे पहले विजय माल्या ने सुप्रीम कोर्ट से खुद के प्रवासी भारतीय (एनआरआई) होने का हवाला देते हुए संपत्ति की जानकारी बैंकों को न दिए जाने की अपील की थी। उनकी कंपनी पर बैंकों का 9400 करोड़ रुपये कर्ज नहीं लौटाने का आरोप है।

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