नयी दिल्ली 11 मई उच्चतम न्यायालय ने कॉल ड्रॉप के खिलाफ प्रभार लगाने के मामले में मोबाईल सेवा प्रदात्ता कंपनियों को आज राहत प्रदान की। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) की अपील स्वीकार कर ली।
गौरतलब है कि भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिरण (ट्राई) ने कॉल ड्रॉप के मामले में मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनियों पर प्रभार लगाने का आदेश दिया था जिसे उच्च न्यायालय ने सही ठहराया था। सीओएआई ने उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।
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