कॉल ड्रॉप मामले में मोबाईल ऑपरेटरों को उच्चतम न्यायालय से राहत - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।


बुधवार, 11 मई 2016

कॉल ड्रॉप मामले में मोबाईल ऑपरेटरों को उच्चतम न्यायालय से राहत

 नयी दिल्ली 11 मई उच्चतम न्यायालय ने कॉल ड्रॉप के खिलाफ प्रभार लगाने के मामले में मोबाईल सेवा प्रदात्ता कंपनियों को आज राहत प्रदान की। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) की अपील स्वीकार कर ली। 

गौरतलब है कि भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिरण (ट्राई) ने कॉल ड्रॉप के मामले में मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनियों पर प्रभार लगाने का आदेश दिया था जिसे उच्च न्यायालय ने सही ठहराया था। सीओएआई ने उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।

कोई टिप्पणी नहीं: