नयी दिल्ली 11 मई ब्रिटेन ने किंग फिशर के मालिक विजय माल्या को देश से निष्कासित करने की भारत के अनुरोध पर कार्रवाई करने से असमर्थता जताते हुये उसको प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू करने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने बताया कि ब्रिटेन की सरकार ने सूचित किया है कि 1971 आव्रजन कानून के तहत देश में रहने के लिये वैध पासपोर्ट रखने की मांग नहीं की जा सकती है।
हालांकि उनके खिलाफ आरोपों की गंभीरता का देखते हुए परस्पर कानूनी सहायता अथवा प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया है। उल्लेखनीय है कि माल्या देश के विभिन्न बैंको को करीब नौ हजार करोड़ रुपये की चपत लगाते हुये चुपचाप देश छोड़कर चले जाने के बाद वह इन दिनों ब्रिटेन में रह रहे है। माल्या ने पिछले सप्ताह राज्यसभा सांसद पद से उस समय इस्तीफा दे दिया था, जब एक समिति ने उन्हें सदन से निष्कासित किये जाने की सिफारिश की थी।

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