नयी दिल्ली,09मई, विमान अपहरण की घटनाओं से सख्ती से निबटने के प्रावधानों वाले ‘विमान अपहरण निरोधक विधेयक 2016’ को आज संसद की मंजूरी मिल गई। लोकसभा ने इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया जबकि राज्यसभा इसे महले ही मंजूरी दे चुकी है। विधेयक में सरकार को ऐसे मामलों से निबटने के लिए और ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। इसके तहत अब ऐसे मामलों में केवल विमान यात्रियों और चालक दल के सदस्यों ही नहीं बल्कि हवाई अड्डों के ग्राउंड स्टाफ के मारे जाने पर भी अपरहरणकर्ताओं को मृत्यु दंड देने की व्यवस्था की गई है। लोकसभा में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए नागर उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने कहा कि देश के अंदर विमान अपहरण की अब तक 18 घटनाएं हो चुकी हैं इन घटनाओं और ऐसे मामलों को रोकने के लिए तय की गई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए नए विधेयक के जरिए ऐसी वारदातों से निबटने के लिए ज्यादा सख्त और प्रभावी कदम उठाए गए हैं। उन्हाेंने कहा कि विमान अपरहण की घटनाओं से निबटने के लिए आपात योजना बनाई गई है लेकिन सुरक्षा कारणों से इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता।
मंगलवार, 10 मई 2016
विमान अपहरणकर्ताओं को मिलेगा मृत्युदंड
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