सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर (07 मई) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शनिवार, 7 मई 2016

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर (07 मई)

अक्षय तृतीया पर नही हो सकेगे अब बाल विवाह,  सख्ती के साथ रोकेंगे बाल विवाह
  • जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर टीम का गठन

sehore news
सीहोर, 7 मई,2016, म0प्र0 शासन की मंषानुसार पूरे प्रदेष सहित सीहोर जिले में भी बाल विवाह शून्य हो एवं कोई भी बाल विवाह का प्रकरण सामने ना आए इस हेतु संपूर्ण प्रदेष मे लाडो अभियान 2013 से लागू किया गया जिसके अंतर्गत बाल विवाह रोकने एवं जागरुकता बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है एवं सघन अभियान चलाया जा रहा है। इस सिलसिले में संचालनालय महिला सषक्तिकरण से प्राप्त दिषा निर्देषानुसार आगामी 9 मई अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने हेतु जिला स्तर एवं विकासखण्ड स्तर पर टीमों का गठन किया गया है। 18 वर्ष से कम उम्र की लडकी एवं 21 वर्ष से कम उम्र के लडके का विवाह बाल विवाह की श्रेणी मे आता है। भारतीय संविधान मे बाल विवाह को दण्डनीय अपराध माना गया है। बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत बाल विवाह कराने वाले माता पिता, भाई बहन, एवं परिवारजन सम्मिलित बाराती, एवं सेवा देने वाले जैसे टेंट हाउस, प्रिन्टर्स, ब्यूटी पार्लर, हलवाई, मेरिज गार्डन, घोड़ी वाले, बैंड बाजे वाले, कैटर्स, धर्मगुरू, पण्डित, समाज के मुखिया, आदि के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाने के साथ उन्हे जेल भेजने का प्रावधान भी किया गया है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 अंतर्गत 18 साल से कम उम्र की लडकी और 21 साल से कम उम्र का लडका बच्चा होता है। बच्चे का विवाह कराना अपराध है। बाल विवाह कराने पर व्यक्ति को जमानत नही मिलेंगी। बाल विववाह मे दो वर्ष की सजा एवं एक लाख का जुर्माना है। बाल विवाह होने पर कोई भी व्यक्ति इसकी रिपोर्ट पुलिस, बाल विवाह निषेध अधिकारी, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट को दे सकता है। 

दुष्परिणाम
जब बच्चांे का विवाह होता है तो उनके शरीर और दिमाग दोनो बहुत कमजोर होते है। लडकिया कम उम्र मे गर्भवती हो जाती है। समय से पूर्व बच्चे पैदा होते है जिससे प्रसव के समय षिषु मृत्यू दर अधिक होती है। कम उम्र मे विवाह से षिक्षा के अधिकारों का हनन होता है। बाल विवाह के कारण बच्चे अनपढ और अकुषल रह जाते है। जिससे उन्हे रोजगार नही मिलता।

दोषियों मे यह भी शामिल माने जाएंगे
लडके लडकी के अभिभावक, पादरी, पण्डित, मौलवी, दोनों तरफ के रिष्तेदार, समस्त सेवा प्रदाता, सामूहिक विवाह समारोह कराने वाले। 

कन्ट्रोल रूम स्थापित
बाल विवाह को रोकने व बाल विवाह की सूचना हेतु जिला मुख्यालय पर कन्ट्रोल रूम बनाया गया। जिसका नंबर 07562221195 एवं विकासखण्डवार अधिकारी/कर्मचारीयों की ड्यूटी इस प्रकार लगाई गई है। सुश्री रमा परते 9425181934 विख. सीहोर , सुरेष पांचाल 9993183931 विख. आष्टा , श्रीमती उषा शर्मा व श्रीमती शषि राठौर कन्ट्रोल रूम जिला मुख्यालय सीहोर , संदीप मीना 7047634507 विख. नसरूल्लागंज , श्रीमती गुन्जा बाथम 8305818039 विख. इछावर , श्रीमती संगीता श्रीवास्तव 8878193577 विख. बुदनी के साथ ही स्थानीय पुलिस थाना, परियोजना कार्यालय, व अन्य किसी भी शासकीय कर्मचारी को सूचना दी जा सकती है।

मिनी शिर्डी धाम पर नि: शुल्क मेडिकल कैंप रविवार को

  • डायबिटीज और थायरड के मरीजों का डॉ संजीव गुलाटी सुबह 10 से 12 बजे तक परीक्षण करेंगे
  • आर्युेवेद चिकित्सक डॉ लोकेन्द्र परमार सुबह 9 बजे से 10 मरीजों का परीक्षण करेंगे

सीहोर। मिनी शिर्डी धाम चाणक्यपुरी पर रविवार को नि:शुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है जिसमें प्रदेश के सुविख्यात डॉ संजीव गुलाटी थायरड और डायबिटीज के मरीजों का परीक्षण करेंगे। इसके अलावा आयुर्वेद चिकित्सक डॉ लोकेन्द्र परमार भी अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे।  इस आशय की जानकारी देते हुए मिनी शिर्डी धाम चाणक्यपुरी की मीडिया प्रभारी श्रीमती प्रेरणा संजय जोशी ने बताया कि मिनी शिर्डी धाम पर लगातार नि: शुल्क मेडिकल कैंप की चलाई जा रही श्रृंखला के अंर्तगत 8 मई रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रदेश के सुविख्यात चिकित्सक डॉ संजीव गुलाटी डायबिटीज और थायरड के मरीजों का परीक्षण कर नि: शुल्क मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। इसके अलावा रविवार को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक आर्युेवेदिक चिकित्सक डॉ लोकेन्द्र परमार द्वारा मरीजों का परीक्षण कर मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। मिनी शिर्डी धाम चाणक्यपुरी द्वारा सभी लोगों से आग्रह किया है कि नि:शुल्क मेडिकल कैंप का लाभ प्राप्त करें। 

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