मुंबई,13 जून, बम्बई परिवार न्यायालय ने बालीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर और दिल्ली के कारोबारी संजय कपूर की तलाक की अर्जी को मंजूरी दे दी। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय में अप्रेल में सहमति शर्तो पर राजी होने से पहले दोनों के बीच तलाक और बच्चाें के लालन पालन से जुड़े मसलाें पर काफी विवाद रहा था। करिश्मा और संजय आज सुबह सहमति पत्र दाखिल किया। अभिनेत्री ने स्थानीय पुलिस थाने और मजिस्ट्रेट न्यायालय में दर्ज सारे मुकदमे वापस ले लिये। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच बच्चों के पालन पोषण के अधिकार और वित्तीय लेन देन पर सहमति हो गयी है। संजय के वकील अमन हिंगोरानी ने कहा कि परिवार न्यायालय ने दाेनों के बीच समझौता और औपचारिक रूप से तलाक की अर्जी को स्वीकार कर लिया है।
युगल ने 2014 में अदालत में सहमति से तलाक की याचिका दायर की थी। बाद में दाेनों के बीच वित्तीय लेन देन और बच्चे समायरा(11) और कियान(06) के पालन पोषण संबंधी मामलों पर विवाद गहरा गया था। संजय ने दिसंबर में कानूनी अलगाव के लिये फिर से याचिका दायर की। करिश्मा ने भी अपने पति और उसकी माँ के खिलाफ उत्पीड़न के मामले में याचिका दर्ज करवायी। उल्लेखनीय है कि संजय और करिश्मा 2003 में शादी के बंधनों में बँधे थे, लेकिन दोनों के बीच संबंध सामान्य नहीं रहे। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा समझौते की संभावना के तहत साथ रहने के निर्देश के बाद दोनों साथ रहने की कोशिश कर रहें थे। करिश्मा 2010 में हीं संजय के घर को हमेशा के लिये छोड़ कर मुबंई में आ गयी थी। 2014 में,दोनों ने 12 साल चले शादी को खत्म करने का फैसला किया और आपसी सहमति से तलाक की याचिका दायर की ।

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