गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों को 25 प्रतिशत सीट दर्ज कराने के निर्देश
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त प्रायवेट स्कूलों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को न्यूनतम 25 प्रतिशत निःशुल्क प्रवेश दिए जाने का प्रावधान हैं सत्र 2016-17 में ऑन लाईन प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। जो विद्यालय सत्र 2016-17 में प्रवेश के लिए पात्र है उनको प्रवेश के लिए मेप विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र समन्वयकों के माध्यम से मेप्ड किया जा चुका है। सभी गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों को 10 जून तक शिक्षा पोर्टल पर 25 प्रतिशत सीट ऑनलाईन दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। सीट ऑनलाईन दर्ज करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर संबंधित बीआरसीसी से सम्पर्क करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला पंचायत सीहोर सामान्य सभा की बैठक ़आज
अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री ए. के. श्रीवास्तव ने बताया कि अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमति उर्मिला मरेठा की अध्यक्षता मे सामान्य सभा एवं सामान्य प्रशासन की बैठक का आयोजन जिला पंचायत सभा कक्ष मे 10 जून, 16 को किया जावेगा। सामान्य सभा की बैठक दोपहर 11ः00 बजे से तथा सामान्य प्रशासन की बैठक 2ः30 बजे से आयोजित होगी। सामान्य सभा की बैठक मे पूर्व बैठक 17 मार्च,16 के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा की जावेगी। साथ ही पशु चिकित्सा सेवा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के साथ मान. अध्यक्ष द्वारा चयनित विषयांे पर चर्चा होगी।
तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये ऑनलाईन काउंसलिंग
मध्यप्रदेश स्थित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित तकनीकी संस्थानों में संचालित तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक सत्र 2016-17 में प्रवेश के लिये मौजूदा माह के द्वितीय सप्ताह में काउन्सलिंग प्रस्तावित है। बी.ई., बी.आर्क., बी.एचएमसीटी, बी.फार्मेसी, डी.फार्मेसी, इन्टीग्रेटेड एमसीए, एमबीए व एमसीए पाठ्यक्रम में ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश की प्रक्रिया संपादित होगी। विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि काउंसलिंग संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिये केवल अधिकृत सहायता केन्द्रों (सूची कजम.उचवदसपदम.हवअ.पद पर उपलब्ध) से ही सम्पर्क करें। प्रदेश स्थित तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की कार्यवाही केवल, काउंसलिंग समिति संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा संचालित की जाती है। संस्थाएँ सीधे प्रवेश देने के लिये अधिकृत नहीं हैं। तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में मध्यप्रदेश के मूल-निवासियों के साथ-साथ अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिये भी सीट उपलब्ध हैं। बी.ई. पाठ्यक्रम के प्रथम- द्वितीय चरण की काउंसलिंग की कार्यवाही जेईई (मेन) 2016 द्वारा जारी रेंक के आधार पर की जायेगी।
लंबित ऋणों की वसूली हेतु एक मुश्त समझौता योजना प्रारंभ
पिछडा वर्ग तथा अल्पसंखक वित्त एवं विकास निगम द्वारा दिये गये ऋणों की वसूली हेतु राज्य शासन द्वारा लंबित ऋणों के लिए एक मुश्त समझौता योजना प्रारंभ की है। इस योजना में हितग्राही को केवल मूलधन की राशि एक या दो किश्तों में जमा करना होगी। जिस पर ब्याज एवं दाण्डिक ब्याज नहीं लिया जायेगा। इस योजना का लाभ लेने हेतु लंबित ऋण प्रकरणों के हितग्राही पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से कार्यालयीन समय में सम्पर्क कर एक मुश्त समझौता योजना का लाभ जुलाई तक प्राप्त कर सकते है। जुलाई तक ऋण की मूलधन राशि जमा न करने पर नियमानुसार कानूनी प्रक्रिया से ब्याज दाण्डिक ब्याज सहित राशि वसूल की जायेगी।

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