सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर (13 जून) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।


सोमवार, 13 जून 2016

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर (13 जून)

ऑनलाइन संबद्धता शुल्क 30 जून तक

sehore map
माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा समस्त अशासकीय हाईस्कूल /हायर सेकेण्डरी विद्यालयों को निर्देशित किया है कि विभागीय /अनुमति प्राप्त संस्थाओं की जी २ जी पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टी एवं ऑनलाइन संबद्धता शुल्क 30 जून तक स्वीकार किये जायेंगे। विलंब के लिये संस्था प्रमुख स्वंय जवाबदार होंगे।

धारवाड़ पद्धति से अरहर की खेती करने की सलाह

किसान अपने खेतों एवं तालाबों के पाल पर अरहर की धारवाड़ पद्धति से बुआई करें। धारवाड़ पद्धति से अरहर लगाने में पौधों को पर्याप्त दूरी मिलने से पौधों में शाखाएं अधिक आती है तथा फूल-फल अधिक आते है जिससे उत्पादन अधिक मिलता है। पौधों को बंड पर लगाने से कम वर्षा की स्थिति में नाली को दोनों सिरों से बंद कर जल को खेतों में रोका जा सकता है एवं अधिक वर्षा की स्थिति में नालियों को खोलकर पानी को खेत के बाहर निकाला जा सकता है जिससे फसल गलती नहीं है। किसान खेतों में एवं तालाबों की बंड पर अरहर की धारवाड़ पद्धति से अभी पौधे तैयार करें, ताकि वर्षा आरंभ तक पौधे तैयार हो जाएंगे। जैसे ही वर्षा 5-6 इंच होने के पश्चात तालाबों की पाल पर एवं खेत में बंड बनाकर बंड के ऊपर पौधे लगायें एवं अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करें।

व्यवसाईयों के लिये डीम्ड असेसमेन्ट सुविधा उपलब्ध

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 की अवधि के म.प्र. वेट अधिनियम, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम एवं प्रवेशकर अधिनियम के लंबित कर निर्धारण के निर्वर्तन हेतु अधिसूचना जारी की गई है। वर्ष 2014-15 की अवधि के लिये व्यवसाईयों को डीम्ड असेसमेन्ट की सुविधा प्रदान की गई है। ऐसे व्यवसाई को निर्धारित प्रारूप क, ख, ग में आवेदन पत्र संबंधित कर-निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रकाशन होने के 60 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जिनका कर निर्धारण प्रकरण लंबित है। वे अधिसूचना एवं निर्धारित आवेदन पत्र ीhttp//govtpressmp.nic.in/pdf/extra/2016-05-30-227  वेबसाईट से डाउनलोड कर सकते है। 

कोई टिप्पणी नहीं: