औरंगाबाद हथियार बरामदगी मामले में अबू जिंदाल समेत 12 दोषी करार,आठ बरी - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।

शुक्रवार, 29 जुलाई 2016

औरंगाबाद हथियार बरामदगी मामले में अबू जिंदाल समेत 12 दोषी करार,आठ बरी

aurangabad-arms-case-abu-jindal-including-12-convicted-8-acquitted
मुम्बई 28 जुलाई, मुंबई में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की अदालत ने 2006 के औरंगाबाद हथ्‍ाियार बरामदगी मामले मेें मुम्बई हमले के मुख्य षड्यंत्रकारी और लश्कर ए तैयबा के शीर्ष आतंकवादी अबू जिंदाल समेत 12 आरोपियों को आज दोषी करार दिया है तथा आठ अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है। खुफिया सूचना मिलने पर आठ मई 2006 को आतंकवादी निरोधी दस्ते ने औरंगाबाद जिले में चांदवाड़-मनमाड़ राजमार्ग पर दो वाहनों का पीछा किया और एक वाहन पर सवार तीन संदिग्धों मोहम्मद आमिर शकील अहमद, मोहम्मद जुबेर सैयद अनवर और अब्दुल अजीम अब्दुल जमील शेख उर्फ राजा को गिरफ्तार किया। एटीएस उस वक्त दूसरे वाहन को नहीं पकड़ पायी और ऐसा माना जा रहा था कि वह गाड़ी अबू जिंदाल खुद चला रहा था। इन वाहनों से एक कंप्यूटर के सीपीयू में छुपाकर रखा गया 30 किलोग्राम आरडीएक्‍स, 10 एके-47 राइफल, और 3,200 गोलियां जब्त की गयी थीं।

कोई टिप्पणी नहीं: