मुम्बई 28 जुलाई, मुंबई में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की अदालत ने 2006 के औरंगाबाद हथ्ाियार बरामदगी मामले मेें मुम्बई हमले के मुख्य षड्यंत्रकारी और लश्कर ए तैयबा के शीर्ष आतंकवादी अबू जिंदाल समेत 12 आरोपियों को आज दोषी करार दिया है तथा आठ अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है। खुफिया सूचना मिलने पर आठ मई 2006 को आतंकवादी निरोधी दस्ते ने औरंगाबाद जिले में चांदवाड़-मनमाड़ राजमार्ग पर दो वाहनों का पीछा किया और एक वाहन पर सवार तीन संदिग्धों मोहम्मद आमिर शकील अहमद, मोहम्मद जुबेर सैयद अनवर और अब्दुल अजीम अब्दुल जमील शेख उर्फ राजा को गिरफ्तार किया। एटीएस उस वक्त दूसरे वाहन को नहीं पकड़ पायी और ऐसा माना जा रहा था कि वह गाड़ी अबू जिंदाल खुद चला रहा था। इन वाहनों से एक कंप्यूटर के सीपीयू में छुपाकर रखा गया 30 किलोग्राम आरडीएक्स, 10 एके-47 राइफल, और 3,200 गोलियां जब्त की गयी थीं।
शुक्रवार, 29 जुलाई 2016
औरंगाबाद हथियार बरामदगी मामले में अबू जिंदाल समेत 12 दोषी करार,आठ बरी
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