पटना 30 जुलाई, बिहार में ताड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध को लेकर लगायी जा रही अटकलों पर विराम लगाते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि जब तक बोतल बंद नीरा की बिक्री की व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक ताड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं लगेगा । श्री यादव ने आज यहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि ताड़ी की बिक्री और उसके सेवन पर प्रतिबंध लगाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है । इसकी बिक्री पूर्व के कानून के तहत ही जारी रहेगी । उन्होंने कहा कि राज्य में शराब की बिक्री और उसके सेवन पर प्रतिबंध लगाये जाते समय सरकार का ताड़ी को लेकर जो रूख था उसमें अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि कौन और किस उद्देश्य से ताड़ी पर प्रतिबंध के संबंध में अफवाह फैला रहा है ।
इस बीच उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री अब्दुल जलील मस्तान ने भी कहा कि बिहार विधान मंडल के मॉनसून सत्र में पेश बिहार मद्य निषेध और उत्पाद विधेयक 2016 में कहीं भी ताड़ी को देशी शराब नहीं बताया गया है । उन्होंने कहा कि ताड़ी के व्यवसाय से जुड़े लोग पूर्व की तरह ही इसकी बिक्री कर सकते है । पूर्व के कानून के अनुसार इसकी बिक्री सार्वजनिक और प्रतिबंधित स्थानों पर करने की अनुमति नहीं है । श्री मस्तान ने कहा कि ताड़ी पर प्रतिबंध लगाने का सरकार का एजेंडा कभी था ही नहीं। उन्होंने कहा कि ताड़ी बेचकर जीवन यापन करने वाले लोग पूर्व की तरह ही अपना व्यवसाय जारी रखेंगे और जब सरकार नीरा की बिक्री के लिए व्यवस्था कर देगी तब ही इस पर रोक के बारे में फैसला लिया जायेगा । उधर मीडिया में यह खबर आ रही है कि ताड़ी पर प्रतिबंध के संबंध में राष्ट्रीय जनता दल :राजद: अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के दबाव में सरकार ने ..यू टर्न.. लिया है । बताया जा रहा है कि शराबबंदी के नये प्रस्तावित कानून में ताड़ी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बात कही गयी थी। इसमें ताड़ी पीना ही नहीं बल्कि पेड़ से ताड़ी निकालना और पेड़ में छेद करना तक अपराध हो गया था और इसके लिए 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा तय की गयी थी।
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