नयी दिल्ली,05 जुलाई, उच्चतम न्यायालय ने हिट एंड रन मामले में बाॅलीवुड अभिनेेता सलमान खान को दोषमुक्त किए जाने के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका आज मंजूर कर ली। न्यायमूति जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की खंड़पीठ ने वर्ष 2002 के हिट एंड रन मामले में सलमान खान को दोषमुक्त किये जाने को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार कर ली । हालांकि खंड़पीठ ने इस मामले की त्वरित सुनवायी की महाराष्ट्र सरकार की अपील ठुकरा दी । पचास वर्षीय अभिनेता की कार से कथित रुप से 28 सितम्बर 2002 को बांद्रा में एक बेकरी के बाहर सो रहे लोग कुचल गये थे । इस दुर्घटना में शेख नूरुल्ला शाफिक नाम के व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गयी थी जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये थे । छह मई 2015 को मुंबई की सत्र अदालत ने सलमान को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया था । सलमान खान ने सत्र अदालत के आदेश को बम्बई उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष दिसंबर में उच्च न्यायालय ने अभिनेता को यह कहते हुए दोषमुक्त कर दिया कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं ।
मंगलवार, 5 जुलाई 2016
हिट एंड रन केस :सलमान को दोषमुक्त किये जाने के खिलाफ याचिका मंजूर
Tags
# देश
# मनोरंजन
# सिनेमा
Share This
About आर्यावर्त डेस्क
सिनेमा
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
संपादकीय (खबर/विज्ञप्ति ईमेल : editor@liveaaryaavart या वॉट्सएप : 9899730304 पर भेजें)

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें