पटना 13 जुलाई, बिहार में बहुचर्चित इंटरमीडियेट टॉपर्स घोटाले में गिरफ्तार आर्ट्स टॉपर रूबी राय की जमानत याचिका आज खारिज कर दी गयी। जुवेनाइल कोर्ट ने रूबी की ओर से दाखिल की गयी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद उसे जमानत देने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान रूबी के अधिवक्ता ने कोर्ट के सामने उसकी जमानत के लिये जोरदार ढंग से अपना पक्ष रखा लेकिन इसके बावजूद उसे जमानत नही मिली । उल्लेखनीय है कि इंटर आर्ट्स टॉपर रूबी राय को घोटाले की जांच कर रही विशेष जांच दल (एसआइटी) ने उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वह दोबारा टेस्ट देने के लिये पटना बोर्ड कार्यालय में उपस्थित हुई थी। दोबारा टेस्ट देने की कुछ देर बाद ही एसआइटी की टीम ने रूबी राय को गिरफ्तार कर लिया था। रूबी को पहले पटना के आदर्श केन्द्रीय कारा बेऊर रखा गया था लेकिन अदालत ने उसके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में दर्ज जन्म तिथि को ध्यान में रखते हुए उसे नाबालिग करार दिया और बालिका रिमांड होम में रखने का आदेश दिया था।
बुधवार, 13 जुलाई 2016
इंटर आर्ट्स टॉपर रूबी राय की जमानत याचिका खारिज
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