नयी दिल्ली, 08 जुलाई, इस्लाम के उपदेशक डॉ. जाकिर नाइक के भाषणों पर उठे विवाद के बाद सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़ ने गैर लाइसेंस प्राप्त चैनलों का प्रसारण करने वाले केबल ऑपरेटरों के खिलाफ आज कार्रवाई की चेतावनी दी। श्री राठौड ने सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, “अगर केबल ऑपरेटरों ने ऐसे चैनलों का प्रसारण किया, जिनके पास लाइसेंस नहीं है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।” इससे पहले मंत्रालय ने केबल आॅपरेटरों को प्रतिबंधित टीवी चैनल पीस टीवी समेत कुछ चैनलों पर डॉ. नाइक के भाषणों को प्रसारित नहीं करने का निर्देश दिया।
श्री राठौड ने यह बात बंगलादेश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री हसानुल हक इनू के बयान के बाद कही है। श्री इनू ने कहा कि ढाका के एक रेस्तरां पर हमले के मद्देनजर भारत सरकार को जाकिर नाइक और उसके भाषणों की निगरानी करनी चाहिए। बंगलादेश का कहना है कि हमला करने वाले आतंकवादी नाइक के समर्थक थे। ढ़ाका हमले में शामिल एक आतंकवादी ने बताया कि वह जाकिर नाइक से प्रभावित था। इसके बाद से यह इस्लामी उपदेशक एक बार फिर विवादों में है। नए सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने इस मुद्दे पर कल कहा था कि गृह मंत्रालय नाइक के भाषणों का अध्ययन करेगी और उसके बाद उचित कार्रवाई करेगी। जैसा कि मीडिया में आ रहा है, उसके अनुसार उनके भाषण काफी आपत्तिजनक है।
गौरतलब है कि जिन चैनलों पर नाइक के भाषणों का प्रसारण होता है उनमें पीस टीवी भी है और उसके पास भारत में प्रसारण के लिए लाइसेंस नहीं है। पीस टीवी के पास लाइसेंस न होने के बावजूद कुछ केबल ऑपरेटर गैरकानूनी तौर पर इस चैनल का प्रसारण कर रहे हैं। पीस टीवी ने लाइसेंस के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से संपर्क किया था लेकिन उसके आवेदन को खारिज कर दिया गया। केबल टीवी काूनन के अनुसार गैर लाइसेंसी चैनल का प्रसारण करना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने पर जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक केबल ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने राज्य सरकारों को पीस टीवी समेत गैर लाइसेंसी चैनलों का प्रसारण करने वाले केबल ऑपरेटरों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए है।

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