इलाहाबाद, 12 अगस्त, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुलंदशहर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-91 पर मां -बेटी के साथ हुए सामुहिक बलात्कार कांड की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के कराने के आज आदेश दिये है । न्यायालय इस मामले मे सरकार की ओर से अभी तक की जाँच से संन्तुष्ट नहीं है। न्यायालय ने कहा है कि यदि पुलिस ने गत मई माह में उसी राष्ट्रीय राजमार्ग में पर हुई एक अन्य घटना को गम्भीरता से लेकर ठोस कदम उठाया होता तो माँ- बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार जैसी यह शर्मनाक घटना न हुई होती। बुलंदशहर राष्ट्रीय राजमार्ग सामूहिक बलात्कार मामले की सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश डी.बी.भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने आज यह आदेश दिया।
शनिवार, 13 अगस्त 2016
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुलंदशहर बलात्कार कांड की सीबीआई से जांच कराने के आदेश
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