सीवान 11 अगस्त, बिहार में सीवान जिले की एक सत्र अदालत ने अपहरण कर हत्या के एक मामले में आज राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के पूर्व सांसद उमाशंकर सिंह के पुत्र और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता जितेन्द्र स्वामी को दोषी करार दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार दुबे ने यहां मामले में दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद भाजपा नेता श्री स्वामी को जनता दल यूनाईटेड नेता दामोदर सिंह के भाई भरत सिंह का अपहरण कर हत्या करने के मामले में भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अदालत ने 22 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। आरोप के अनुसार राज्य विधानसभा चुनाव 2000 के दौरान महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केन्द्र से जितेन्द्र स्वामी ने भरत सिंह का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी। मामले में पूर्व सांसद को भी अभियुक्त बनाया गया था लेकिन कुछ वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु हो चुकी है। इससे पूर्व एक स्थानीय अदालत ने मामले में स्व. सिंह और उनके पुत्र को बरी कर दिया था लेकिन मृतक भरत सिंह के परिजनों ने अदालत के फैसलों को पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। इसके बाद मामले की फिर से सुनवाई हो रही है। भाजपा के टिकट पर श्री स्वामी ने दरौंधा विधानसभा क्षेत्र से पिछला विधान सभा चुनाव लड़ा था।
शुक्रवार, 12 अगस्त 2016
हत्या के मामले में पूर्व सांसद का पुत्र दोषी करार
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