झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर 02 अगस्त) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 2 अगस्त 2016

झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर 02 अगस्त)

बस के्रन मे भीडन्त 31 घायल दो गंभीर

झाबुआ । थांदला बदनावर मार्ग पर ग्राम कसारबयडी के समीप एक बस व के्रंन मे जोरदार भीडंत होगई जिससे बस मे सवार यात्री घायल हो गए हे जिनमे से दो यात्रीयो की हालत नाजुक बताई जाती। सुत्रो से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुंनदनपुर से बदनावर जा रही निजि यात्री बस व के्रन मे कसारबयडी के समीप जोरदार भीडंत होगई जिसमे 31 लोग घायल होगए हे। घायलो मे दो आदमी का हालत गंभीर बताई जा रही हे जिसमे से एक चालक हे ।घायलो को पेटलावद व सांरगी के सामुदायीक अस्पताल मे भर्ती करवया गया हे जहा उनका उपचार चल रहा हे। 

जनसुनवाई में लगी आवेदकों की भीड

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झाबुआ । आज मंगलवार को शासन के निर्देशानुसार  जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनसुनवाई में जनसमस्या सें संबंधित आवेदन प्राप्त हुवे। जनसुनवाई में आवेदन कलेक्टर डाॅ. अरूणा गुप्ता, एडीएम श्री दिलीप कपसे एवं संबंधित विभागो के जिला अधिकारियों ने लिये। आवेदन निराकरण के लिये संबंधित विभागों को साॅफ्टवेयर के माध्यम से आॅनलाइन भेज दिये गये है। जनसुनवाई में आने वाले बुजुर्गो, निःशक्तजनों एवं महिलाओं को ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पडे इसलिए पहले महिलाओं बुजुर्गो एवं निःशक्तजनों के आवेदन लिए गये एवं उनकी समस्याएॅ जानी। जनसुनवाई में वागु पिता विजिया निवासी भीमकुण्ड तहसील थांदला ने इंदिरा आवास की द्वितीय किश्त का भुगतान करवाने के लिए आवेदन दिया। कु.वैशाली परमार निवासी माधोपुरा ने प्रा.वि.कुण्डला से अतिथि शिक्षक के पद से हटाने की शिकायत की एवं पुनः अतिथि शिक्षक के पद पर नियुक्ति देने के लिए आवेदन दिया। करणसिंह पिता लालचंद निवासी भीमकुण्ड तहसील थांदला ने सफाईकर्मी व चैकीदार काम का शेष 2 माह का वेतन भुगतान करवाने के लिए आवेदन दिया। रामचन्द्र पिता हवा खराडी निवासी खालखण्डवी तहसील मेघनगर ने काबिज वन भूमि से वनकर्मचारियों द्वारा फसल उखाडकर फेकने की शिकायत की एवं वन भूमि का पट्टा होने का आदेश होने के बाद भी भूमि से बेदखल किये जाने पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए आवेदन दिया। सोफिया पिता प्रकाश निवासी चर्च काॅलोनी झाबुआ ने प्राथमिक शाला खेडी से अतिथि शिक्षक के पद से हटाकर दूसरे शिक्षक को रखने की शिकायत की एवं उसे पुनः अतिथि शिक्षक के रूप में रखने के लिए आवेदन दिया। जेतली पति तेरसिंह निवासी पिथनपुर ब्लाक झाबुआ ने इंदिरा आवास स्वीकृत करवाने के लिए आवेदन दिया।


10 अगस्त के पूर्व सभी किसानो का फसल बीमा करवाये-- कलेक्टर

झाबुआ । कलेक्टर डाॅ अरूणा गुप्ता ने कलेक्टर कार्यालय में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा की। बीमा योजना में कम प्रगति को लेकर नाराजगी जाहिर की एवं 10 अगस्त तक सभी अऋणी किसानो के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा करवाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर डाॅ.अरूणा गुप्ता ने की। बैठक में एलडीएम श्री प्रीतेष पाण्डे, उप संचालक कृषि श्री त्रिवेदी उद्यानिकी अधिकारी श्री विजयसिंह, महाप्रबंधक सीसीबी बैंक श्री कुर्मी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

10 अगस्त तक गत वर्ष के लक्ष्य अनुसार समस्त छात्र/छात्राओं के रजिस्ट्रेशन करना सुनिश्चित करे---कलेक्टर

झाबुआ ।  कक्षा 1 से 12 वी तक दर्ज छात्र/छात्राओं के परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि की जाकर प्रोन्नत कर नवीन प्रवेश की जानकारी शिक्षा पोर्टल पर अद्यतन कर 10 अगस्त तक सभी छात्र/छात्राओं के रजिस्टेªेशन की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश कलेक्टर डाॅ.अरूणा गुप्ता ने सभी संकुल प्राचार्यो एवं बीआरसी को दिये। कक्षा 1 से 8 वी तक की कार्यवाही बी.आर.सी.एवं कक्षा 9 से 12 वी तक संकुल प्राचार्य द्वारा कार्यवाही संपादित की जाएगी। अशासकीय शालाओं के द्वारा आरटीई के तहत प्राप्त यूजर आईडी, पासवर्ड से उक्त कार्यवाही की जायेगी। नवीन छात्र की इन्ट्री बी.आर.सी. के द्वारा की जायेगी।

प्रतिमाओं के निर्माण में मिट्टी का करे उपयोग, पीओपी पर प्रतिबंध, कलेक्टर ने धारा 144 के तहत जारी किए आदेश,
  • पीओपी से बनी प्रतिमाएं जब्त करेगे

झाबुआ । मूर्ति/प्रतिमाओं के निर्माण के लिए अब मूर्तिकारो को परंपरागत मिट्टी का ही उपयोग करना होगा। सोमवार को कलेक्टर डाॅ.अरूणा गुप्ता ने धारा 144 के तहत प्लास्टर आॅफ पेरिस से प्रतिमा निर्माण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी कर दिए। इसका उद्देश्य प्रतिमाओं के विसर्जन से प्राकृतिक जलस्त्रोतो में होने वाले जल प्रदूषण को रोकना है। कलेक्टर ने आदेश जारी कर निर्देशित किया है कि प्रतिमाओं के निर्माण में केवल उन्हीं प्राकृतिक सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाएगा जैसा कि ग्रंथो में उल्लेख है। मूर्तियों के निर्माण में परंपरागत मिटटी का ही उपयोग किया जाएगा। पीओपी या किसी प्रकार के केमिकल और रासायनिक वस्तुओ का उपयोग मूर्ति निर्माण में किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। स्थानीय निकाय को आदेशित किया गया है कि वह आदेश जारी होने के बाद परंपरागत मिट्टी छोडकर पीओपी या किसी रासायनिक पदार्थ से कोई प्रतिमाओं का निर्माण करता पाया तो मूर्ति प्रतिमाओं को जब्त करे। उसका निपटान ठोस अपशिष्ट नियम 2000 के तहत किया जाना सुनिश्चित करे। प्राकृतिक रंगो का करना होगा इस्तेमाल मूर्तियो पर कलर के लिए प्राकृतिक रंगो और गैर विषाक्त रंगो का इस्तेमाल किया जाएगा। किसी भी प्रकार के रासायनिक और विषाक्त रंगों का इस्तेमाल पूर्णतयाः प्रतिबंधित रहेगा। विसर्जन से पहले सभी सामग्री निकालनी होगी प्रतिमा विसर्जन से पहले पूजन सामग्री जैसे फल, फुल, नारियल, वस्त्र, आभूषण, सजावट के सामान आदि निकालकर अलग करना होगे। विसर्जन के 24 घंण्टे के अंदर प्रतिमाओं से निकले ठोंस अपशिष्ट जैसे बांस, बल्ली, मिटटी की प्रतिमाओं के हिस्सें आदि को एकत्रित कर उसका निपटान नगरीय ठोंस अपशिष्ट नियम 2000 के प्रावधानो के तहत किया जाएगा।


सी.एम हेल्पलाइन में लेवल-4 पर कोई भी प्रकरण लंबित ना रहे, समयावधि पत्रो की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने दिये निर्देश

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झाबुआ । सी.एम.हेल्पलाइन में लेवल-4 पर कोई भी प्रकरण लंबित ना रहे यह सुनिश्चित करे, जनसुनवाई के प्रकरणो का निराकरण नियत समयावधि में कर निराकरण पोर्टल पर दर्ज करे। उक्त निर्देश आज कलेक्टर डाॅ.अरूणा गुप्ता ने समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में सभी कार्यालय प्रमुखों को दिये। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर डाॅ. अरूणा गुप्ता ने की। बैठक में एडीएसनल एसपी श्रीमती सीमा अलावा, एडीएम श्री दिलीप कपसे सहित जिला अधिकारी एसडीएम एवं सीईओ जनपद उपस्थित थे। बैठक में लंबित समयावधि पत्रो, जनसुनवाई, जनशिकायत, सी.एम.हेल्पलाइन एवं सी.एम.घोषणा की समीक्षा की गई एवं आवश्यक निर्देश दिये गये। बैठक में आधार कार्ड बनाने की समीक्षा भी की गई एवं सभी सीडीपीओं महिला एवं बाल विकास तथा आई टी.मेनेजर को आंगनवाडी केन्द्र के बच्चों के शत-प्रतिशत आधार पंजीयन करवाने के निर्देश दिये गये।

जीर्ण-शीर्ण भवनो को एक सप्ताह में डिमोलिश कराये
जिले के ऐसे शासकीय भवन जो जीर्ण-शीर्ण चिहिन्त किये गये है उन्हें पीडब्ल्यू डी विभाग एवं गठित समिति के माध्यम से प्रक्रिया पूर्ण कर डिमोलिश करवाये सर्वप्रथम एक सप्ताह के भीतर सभी जीर्ण-शीर्ण स्कूल भवनो को डिमोलिश कर दिया जाये।

अवैध होर्डिग्स पर कार्यवाही करे
टी.एल मीटिंग में कलेक्टर डाॅ. अरूणा गुप्ता ने पीओ डूडा को निर्देश दिये कि जिले में जितने भी होर्डिग्स बिना अनुमति के अवैध रूप से लगे होर्डिग्स पर कार्यवाही करे। बैठक में कलेक्टर डाॅ.अरूणा गुप्ता ने एडीएसनल एसपी को निर्देशित किया कि शासकीय मामलो मे एफआईआर करवाने के लिए यदि विभागीय अधिकारी पहुॅचते है,तो एफआईआर दर्ज करवाये। इस संबंध में सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित करे। बैठक में निर्देश दिये गये कि 1 अगस्त से 15 अगस्त तक ट्रांसफर हो सकते है। कार्यालय प्रमुख अपने विभाग के कर्मचारियों/शासकीय सेवको के ट्रांसफर के लिए सूची 5 अगस्त तक नोडल अधिकारी श्री वी.पी.सिंह को भेजे। विद्यादान योजना में सभी कार्यालय प्रमुख अपनी रूचि अनुसार स्कूल में जाकर पढाये। सभी एसडीएम स्कूलों को अतिक्रमण मुक्त करे। स्कूलों के अतिक्रमण सख्ती पूर्वक हटवाये।

जिले में अब तक कुल 416.2 मि.मी. औसत वर्शा दर्ज, 24 घण्टो में कुल 39.08 मि.मी. वर्षा दर्ज

झाबुआ । अधीक्षक भू-अभिलेख झाबुआ ने बताया कि जिले में वर्शा काल प्रारंभ होने से आज दिनांक तक कुल 416.2 मि.मी. औसत वर्शा हो चुकी है। जबकि गत वर्श इस अवधि तक 591.8 मि.मी. औसत वर्शा हुई थी। जिले में विगत 24 घण्टों के दौरान औसत 39.08 मि.मी. वर्शा दर्ज की गई। विगत 24 घण्टो में झाबुआ तहसील में 30.0 मि.मी., पेटलावद तहसील में 84.0 मि.मी., रानापुर में 25.0 मि.मी., रामा 42.0 मि.मी. थांदला मे 25.4 मि.मी, एवं मेघनगर में 25.0 मि.मी, वर्शा दर्ज की गई है।

हमारी शाला हरी-भरी कार्यक्रम अन्तर्गत स्कूलो में हुआ वृक्षारोपण

झाबुआ । पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से पौधारोपण की आवश्यकता को देखते हुए हमारी शाला हरी-भरी कार्यक्रम अंतर्गत आज 2 अगस्त को सभी शालाओं में एक दिन पौधारोपण किया गया। पौधा रोपण कार्यक्रम में जन प्रतिनिधियों विद्यार्थियो एवं स्कूली शिक्षको ने बढ-चढ कर भाग लिया। पौधो की सुरक्षा के लिये जनप्रतिनिधियो/गणमान्य नागरिकों ने सहयोग के लिए आश्वस्त किया। पौधे की देखभाल एवं सुरक्षा का उत्तरदायित्व विद्यार्थियों को सौपा गया।

अवैध षराब केसाथ आरोपी गिरफ्तार 
  
झाबुआ । आरोपी लक्ष्मण से 1320/-रू की अवैध शराब जप्त कर आरोपियों को गिर. किया गया। इन प्रकरणों में थाना रानापुर अपराध क्र. 311/16 धारा 34-ए आब. एक्ट में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

करंट लगने से मोत
झाबुआ । आरोपी हकरू पिता काजी डामोर व बदिया पिता भूरा निवासीगण भूतेडी द्वारा बिजली के खम्बे पर चढकर लापरवाही पूर्वक बिजली के खम्बे पर लोहे का ताण बिना स्टे ईन्सुलेटर लगाकर जमीन में गाडा गया, जिससे मृतक महेश पिता अकरम अजनार उम्र 07 साल निवासी भूतेडी की करंट लगने से मृत्यु हो गयी। प्रकरण में थाना कालीदेवी में अपराध क्र. 166/16 धारा 304-ए, 34 भादवि में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

पिकअप की टक्कर से घायल
  
झाबुआ ।  आरोपी महिन्द्रा पिकअप क्र. एमपी-45 जी-1362 के चालक ने प्रेमचंद को तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन को चलाकर लाया व फरि. की मो. सा. को टक्कर मार दी जिससे फरि. को चोंट आयी। प्रकरण को थाना झाबुआ में अपराध क्र. 506/16 धारा 279,337 भादवि में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

मर्ग का अपराध पंजीबद्व

झाबुआ । मृतक करण पिता रामु मुणिया 21 साल नि. रसोडी की महुआ के पेड पर फांसी लगाने से मृत्यु हो गयी। प्रकरण में थाना मेघनगर में मर्ग क्र. 31/16 धारा 174 जाफौ में कायमी की गई।

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