नयी दिल्ली,10 अगस्त, केंद्र सरकार ने मातृत्व लाभ अधिनियम में संशोधन को आज मंजूरी प्रदान कर दी जिससे कामकाजी महिलाओं को 26 सप्ताह के मातृत्व अवकाश का लाभ मिल सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। अभी कामकाजी महिलाओं को 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश की सुविधा हासिल है। कोई भी कामकाजी महिला इस सुविधा का लाभ केवल दो बच्चों के जन्म पर ही ले सकती है। तीसरी संतान की स्थिति में यह लाभ 12 सप्ताह से अधिक नहीं होगा। ये लाभ सिर्फ उन्हीं संस्थानों में काम करने वाली महिलाओं को मिलेंगे जिनमें कर्मचारियों की संख्या दस से ज्यादा है। बच्चे को गोद लेने वाली महिलाअों को 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से संगठित क्षेत्र में काम करने वाली देश की लगभग 18 लाख महिलाओं को फायदा होगा।
गुरुवार, 11 अगस्त 2016
महिलाओं को मिलेगा साढ़े छह माह का मातृत्व अवकाश
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