सीवान 17 सितंबर, बिहार में केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) ने आज चर्चित वरिष्ठ पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में औपचारिक तौर से जांच शुरू कर दी। सीबीआई की आठ सदस्यीय टीम को सीवान पुलिस ने मामला सौंप दिया है। इससे पूर्व इस वर्ष 13 मई को पत्रकार की हत्या के बाद उनकी पत्नी आशा रंजन की ओर से दर्ज करायी गई प्राथमिकी पर जिला पुलिस जाँच कर रही थी । जांच एजेंसी ने 15 सितम्बर को अज्ञात हत्यारों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) और 34 (कई लोगों द्वारा समान उद्देश्य से किया गया कृत्य) तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत मामला दर्ज कर चुकी है। मोटरसाइकिल पर सवार अपराधियों ने पत्रकार को 13 मई को घर लौटते समय यहां रेलवे स्टेशन के पास एक भीड़-भाड़ वाले बाजार में गोली मारकर हत्या कर दी थी।
सीबीआई की औपचारिक रूप से जांच शुरू करने पर पत्रकार की पत्नी ने कहा, “अंतत: जांच शुरू हो गई।” इस मामले में सीबीआई जांच शुरू होने में हुये विलंब से निराश श्रीमती रंजन ने मामले की सुनवाई सीवान की बजाय दिल्ली में कराने तथा हाल ही में जेल से जमानत पर छूटे राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ पत्रकार हत्याकांड मामले में संदिग्ध मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी और मोहम्मद जावेद की वायरल हुई तस्वीर मामले में सीबीआई को जांच के निर्देश देने की गुहार लेकर गुरुवार को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने उच्चतम न्यायालय में दाखिल याचिका में बिहार सरकार के अलावा सीवान के पुलिस अधीक्षक, मो. शहाबुद्दीन, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेज प्रताप यादव को पक्षकार बनाया है।
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