नयी दिल्ली 21 नवंबर, सरकार ने आज किसानों को बड़ी राहत देते हुये उन्हें एक हजार रुपये तथा पाँच सौ रुपये के पुराने नोटों से बीज खरीदने की अनुमति दे दी है। वित्त मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि रबी फसलों की बुवाई के लिए किसानों को यह राहत दी गयी है। वे केंद्र सरकार या राज्य सरकारों, सार्वजनिक कंपनियों, राष्ट्रीय या राजकीय बीज निगमों, केंद्र या राज्य सरकारों के कृषि विश्वविद्यालयों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के केंद्रों, इकाइयों या आउटलेटों पर अपना पहचान पत्र दिखाकर बीज खरीद सकेंगे। उल्लेखनीय है कि सरकार ने कालाधन तथा जाली नोटों के गोरखधंधे के खिलाफ कार्रवाई के तहत गत आठ नवंबर की मध्यरात्रि से एक हजार रुपये तथा पाँच सौ रुपये के पुराने नोटों को प्रतिबंधित कर दिया है। हालाँकि, ये नाेट 30 दिसंबर तक बैंकों तथा डाकघरों में जमा कराये जा सकेंगे। साथ ही जरूरी सेवाओं के लिए सरकारी अस्पतालों, सरकारी बस अड्डों, हवाई अड्डों तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों के सहकारी केंद्रों आदि पर 24 नवंबर तक के लिए पुराने नोटों से भुगतान की छूट भी दी गयी है। सरकार ने किसानों की दिक्कतों को देखते हुये उन्हें अपने खातों से हर सप्ताह 25 हजार रुपये तक निकालने की छूट भी दे रखी है जबकि आम लोगों के लिए यह सीमा 24 हजार रुपये है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि किसानों को रबी मौसम के लिए पूरा सहयोग मिले।
सोमवार, 21 नवंबर 2016
पुराने नोटों से बीज खरीद सकेंगे किसान
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