नयी दिल्ली, 06 फरवरी, दिल्ली महिला आयाेग की प्रमुख स्वाति मालीवाल को आज आयोग में भर्ती मामले में अदालत से बड़ी राहत मिली । अदालत ने सुश्री मालीवाल की इस मामले में जमानत मंजूर कर ली । तीस हजारी स्थित अदालत के विशेष न्यायाधीश हिमानी मल्होत्रा ने सुश्री मालीवाल की 20 हजार रूपये के निजी मुचलके पर जमानत मंजूर करते हुए मामले की अगली सुनवाई की तिथि छह अप्रैल तय की । दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने अदालत में सुश्री मालीवाल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था । आरोप पत्र दाखिल होने के बाद अदालत में आयोग की अध्यक्ष को आज पेश होने के लिए जनवरी में समन भेजा गया था । आयोग की पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस नेता बरखा शुक्ला सिंह ने एसीबी में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया था कि सुश्री मालीवाल ने आम आदमी पार्टी (आप) के कई लोगों को अहम पदों पर नियुक्त किया । सुश्री सिंह ने शिकायत के साथ 85 लोगों के नाम की एक सूची सौंपी थी जिसमें कहा गया था कि आप पार्टी से जुड़े इन लाेगों को योग्यता पूरी किये बिना ही नौकरी दी गयी । पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग ने इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए नियुक्त लोगों का वेतन रोकने के आदेश दिये थे। पूर्व उपराज्यपाल के इस आदेश पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने भर्ती किये गये सभी लोगों को आधा वेतन देने के लिए कहा था ।
सोमवार, 6 फ़रवरी 2017
आयोग में भर्ती मामले में मालीवाल को जमानत
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