वाशिंगटन, 05 फरवरी, अमेरिका के न्याय विभाग ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सात मुस्लिम देशों के लोगों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने के फैसले को निलंबित करने के सिएटल कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की है। न्याय विभाग ने यह कदम फेडरल जज के फैसले को पलटने के मकसद से उठाया है। ट्रंप प्रशासन के कार्यकारी आदेश में कहा गया है कि इराक, सीरिया, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन से कोई भी व्यक्ति 90 दिनों तक अमेरिका नहीं आ सकेंगे। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा,“ अदालत के फैसले के खिलाफ की गई यह अपील राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश का बचाव करेगा, जो कि वैध और उचित है। राष्ट्रपति के आदेश का मकसद देश की रक्षा करना है और उनके पास अमेरिकी नागरिकों की रक्षा करने का संवैधानिक अधिकार और जिम्मेदारी है।” इससे पहले सिएटल के एक जज ने शुक्रवार को सात मुस्लिम बहुल देशों के लोगों के अमेरिका आने पर रोक लगाने के ट्रंप प्रशासन के फैसले पर अस्थाई रोक लगा दी थी। सिएटल कोर्ट के जज जेम्स रोबर्ट ने सरकारी वकीलों के उन दावों को खारिज कर दिया था जिनमें कहा गया था कि अमेरिकी राज्य ट्रंप के एक्जीक्यूटिव आदेश पर फैसला नहीं दे सकते। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिएटल कोर्ट केे जज जेम्स रॉबर्ट के फैसले को हास्यास्पद और बकवास बताया था।
रविवार, 5 फ़रवरी 2017
अमेरिका में न्याय विभाग ने अदालती आदेश को दिया चुनौती
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