पटना 12 अप्रैल, पटना की एक विशेष अदालत ने बिहार के पूर्व मंत्री की नाबालिग पुत्री के साथ यौन शोषण मामले में अभियुक्त बनाये गये निलंबित कांग्रेस नेता ब्रजेश पांडेय की अग्रिम जमानत याचिका आज खारिज कर दी। बाल यौन शोषण निरोधक अधिनियम (पॉक्सो) के विशेष प्रभारी न्यायाधीश ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद श्री पांडेय को मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। उल्लेखनीय है कि मामला राज्य के एक पूर्व दलित मंत्री की नाबालिग पुत्री के साथ कथित रूप से एक चर्चित व्यवसायी निखिल प्रियदर्शी द्वारा यौन शोषण किये जाने का है। इस मामले में श्री पांडेय नामजद अभियुक्त नहीं थे और जांच के क्रम में कथित रूप से साक्ष्य सामने आने पर उन्हें अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया है।
गुरुवार, 13 अप्रैल 2017
यौन शोषण मामले के अभियुक्त कांग्रेस नेता ब्रजेश पांडेय की जमानत याचिका खारिज
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