अफस्पा : केन्द्र ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बदलाव का आग्रह किया - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

विजयी विश्व तिरंगा प्यारा , झंडा ऊँचा रहे हमारा। देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर सभी देशवासियों को अनेकानेक शुभकामनाएं व बधाई। 'लाइव आर्यावर्त' परिवार आज़ादी के उन तमाम वीर शहीदों और सेनानियों को कृतज्ञता पूर्ण श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए नमन करता है। आइए , मिल कर एक समृद्ध भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। भारत माता की जय। जय हिन्द।

गुरुवार, 13 अप्रैल 2017

अफस्पा : केन्द्र ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बदलाव का आग्रह किया

center-ask-sc-to-cange-afaspa
नयी दिल्ली,12 अप्रैल, केन्द्र सरकार ने पूर्वाेत्तर में सुरक्षा बलाेंं के साथ मुठभेड में मारे जाने वाले लोगों के मामले में इस संबंध में उच्चतम न्यायालय से उसके पूर्व फैसले में बदलाव का आग्रह किया है। महान्यायवादी मुकुल राेहतगी की दलील सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह केहर की अध्यक्षता वाली खंड़पीठ ने कहा“ यह मामला काफी महत्वपूर्ण आैर संवेदनशील है और हमें इस पर सुनवाई करनी चाहिए। ’’ गौरतलब है कि केन्द्र सरकार की आेर से महान्यायवादी ने उच्चतम न्यायालय के पूर्व आदेश में संशोधन के लिए एक समीक्षा याचिका दायर की थी। न्यायाधीश मदन बी लोकुर ने अपने पहले आदेश में कहा था कि किसी भी राज्य मेें सुरक्षा बलाें के साथ मुठभेड में लाेगों की मौत होने पर पुलिस को हर हाल में प्राथमिकी दर्ज करनी है। इसी आदेश में संशोधन में केन्द्र सरकार ने सुरक्षा बलाें के खिलाफ पुलिस जांच से छूट मांगी है खासकर उन राज्यों में जहां सशस्त्र सेवा विशेष अधिकार कानून यानि (अफस्पा) लागू हैं।

कोई टिप्पणी नहीं: