ताइपे, 12 अप्रैल, ताइवान में पशुओं के संरक्षण के लिए कड़े कानून बनने के कारण यहां के लोग अब कुत्ते और बिल्ली के मांस का लुत्फ नहीं उठा सकेंगे। मीडिया में आईं रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान सरकार ने कुत्ते और बिल्ली का मांस खाने पर 250000 ताइवानी डॉलर के जुर्माने की घोषणा की है। सरकार के इस कदम से ताइवान कुत्ते-बिल्ली के मांस भक्षण पर रोक लगाने वाला पहला एशियाई देश बनने की ओर अग्रसर है। ताइवान में संशोधित पशु संरक्षण कानून के तहत जानवरों के साथ क्रूरता अथवा उनके वध के लिए दो वर्ष की कैद और 20 लाख ताइवानी डॉलर तक का जुर्माना लग सकता है। इस तरह का अपराध दोबारा करने वालों को पांच वर्ष तक की कैद और बड़ा जुर्माना लगाया जा सकता है। नये कानून के तहत जानवरों के साथ क्रूरता करने वालों को सार्वजनिक तौर पर शर्मिंदा किया जाएगा और उनका नाम और तस्वीर भी प्रकाशित करायी जाएगी। इस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना अभी बाकी है लेकिन अप्रैल के अंत तक इसके लागू हो जाने की संभावना है। एशियाई देशों में कुत्ते का मांस खाने का बहुत अधिक चलन नहीं है लेकिन कुछ क्षेत्रों में भोजन के लिए इसके मांस का इस्तेमाल होता है। बिल्ली के मांस का प्रयोग तो और भी कम होता है। ताइवान में एक समय कुत्ते का मांस बहुत अधिक खाया जाता था लेकिन अब पूरे देश में उसे खाद्य पदार्थ के तौर पर नहीं बल्कि पालतू जानवर के तौर पर पाला जा रहा है।
गुरुवार, 13 अप्रैल 2017

ताइवान में अब कुत्ते-बिल्ली के मांस का लुत्फ नहीं उठा सकेंगे लोग
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