जाधव मौत की सजा के खिलाफ 60 दिन के भीतर कर सकते हैं अपील : पाकिस्तान - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 12 अप्रैल 2017

जाधव मौत की सजा के खिलाफ 60 दिन के भीतर कर सकते हैं अपील : पाकिस्तान

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नयी दिल्ली/इस्लामाबाद, 11 अप्रैल, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने आज इस्लामाबाद में पाकिस्तानी संसद को बताया कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव 60 दिनों केे भीतर पाकिस्तानी सैन्य अदालत के फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। कल पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने अपने एक फैसले में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को जासूसी के आरोप में मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने श्री जाधव को सुनाई गई मृत्युदंड की सजा को सही ठहराते हुए कहा कि श्री जाधव के ‘स्वीकार्य बयान’ से उन पर लगे सभी आरोपों के बारे में पता चलता है। श्री आसिफ ने कहा कि श्री जाधव के ‘स्वीकार्य बयान’ से यह पता चलता है कि किस आधार पर उन्हें यह सजा सुनाई गई लेकिन भारत ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना के पास श्री जाधव के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। श्री आसिफ ने कहा “ शत्रु सीमा पार से आएं अथवा पाकिस्तान के भीतर से उन्हें सजा मिलेगी ही,भले ही भारत अपने नागरिक के खिलाफ इन सभी आरोपों को खारिज करता हाे या फिर उनका संसद पाकिस्तान सैन्य अदालत के फैसले की कड़ी निंदा करता हो ,जिसमें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की चेतावनी भी शामिल है कि अगर सजा पर अमल हुआ तो पाकिस्तान को द्विपक्षीय संबंधोें में गंभीर परिणाम भुगतने होंगें।” र्गाैरतलब है कि आज भारतीय संसद में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बयान देते हुए कहा कि अगर श्री जाधव को फांसी होती है तो यह सुनियोजित हत्या होगी। भारतीय नागरिक का अपहरण कर उसे फंसाया गया है और उससे संपर्क भी नहीं करने दिया जा रहा है। श्रीमती स्वराज ने कहा कि श्री जाधव को मौत की सजा सुनाए जाने के तीन घंटे के भीतर सरकार सक्रिय हो गयी और यह मामला पाकिस्तान के साथ उच्च स्तर पर उठाया गया है। इसके लिए विदेश सचिव एस. जयशंकर ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त को तलब किया और उन्हें भारत की कड़ी प्रतिक्रिया से अवगत कराया गया। इस मामले में भारत ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को श्री जाधव से मिलने की अनुमति नहीं देने पर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। पाकिस्तान ने श्री जाधव पर भारत की अंतरराष्ट्रीय खुफिया एजेंसी रॉ का जासूस होने का आरोप लगाया है। श्री जाधव पर बलूचिस्तान में अव्यवस्था फैलाने का भी आरोप है। भारत ने श्री जाधव पर लगे इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि जाधव भारतीय नौसेना के सेवानिवृत अधिकारी थे जाे ईरान में व्यवसाय करते थे । उन्हें अपहरण करके पाकिस्तान ले जाया गया । भारतीय मिशन के अधिकारियों को उनसे मिलने देने के लिए पाकिस्तान से 13 बार अनुरोध किया गया लेकिन एक बार भी इसकी अनुमति नहीं दी गयी । यह अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पूरी तरह उल्लंघन है ।

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