नयी दिल्ली 03 अप्रैल, उच्चतम न्यायालय ने गुजरात के पुलिस महानिदेशक पी पी पांडेय को सेवा विस्तार दिये जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका का निपटारा आज उस वक्त कर दिया जब गुजरात सरकर ने उनके पद छोड़ने की इच्छा के बारे में उसे अवगत कराया। गुजरात सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश जे एस केहर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ को अवगत कराया कि श्री पांडेय ने तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किये जाने का सरकार से अनुरोध किया है। श्री मेहता ने बताया कि राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारी ने सरकार को पत्र लिखकर तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किये जाने की गुहार लगायी है। इसके बाद न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार की दलीलों के मद्देनजर श्री पांडेय को दिये गये सेवा विस्तार के खिलाफ दायर याचिका निष्प्रभावी हो चुकी है। इस याचिका का निपटारा किया जाता है। राज्य सरकार ने श्री पांडेय को तीन माह का सेवा विस्तार दिया था, जिसकी अवधि 30 अप्रैल को समाप्त हो रही है। सेवा विस्तार के खिलाफ दायर याचिका पर न्यायालय ने राज्य सरकार को गत 31 मार्च को नोटिस जारी करके उससे जवाब तलब किया था।
मंगलवार, 4 अप्रैल 2017
पीपी पांडेय के सेवा विस्तार के खिलाफ याचिका का निपटारा
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