नयी दिल्ली, पांच अप्रैल, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक :आरबीआई: को चलन से बाहर हो चुके 500 और 1000 के नोटों को स्वीकार करने का निर्देश देने की मांग को लेकर दायर एक अमेरिकी नागरिक की याचिका पर किसी तरह का आदेश देने से इनकार कर दिया। केंद्र ने न्यायालय को सूचित किया कि नोटबंदी से जुड़ा मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है, जिसके बाद न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने मामले की सुनवाई नहीं की। केंद्र सरकार के वकील ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि कैंसर से जूझ रही हरजोत कौर राजपाल की याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती क्योंकि उच्चतम न्यायालय पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि कोई अन्य अदालत इस मुद्दे से जुड़ी किसी रिट याचिका..प्रक्रिया पर सुनवाई नहीं करेगी और ना ही फैसला सुनाएगी। इसका संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने और उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने की अनुमति दे दी।
गुरुवार, 6 अप्रैल 2017
उच्च न्यायालय ने नोटबंदी से जुड़ी याचिका पर आदेश देने से किया इनकार
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