उच्च न्यायालय ने नोटबंदी से जुड़ी याचिका पर आदेश देने से किया इनकार - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।


गुरुवार, 6 अप्रैल 2017

उच्च न्यायालय ने नोटबंदी से जुड़ी याचिका पर आदेश देने से किया इनकार

sc-refuse-to-hearing-on-demonetization
नयी दिल्ली, पांच अप्रैल, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक :आरबीआई: को चलन से बाहर हो चुके 500 और 1000 के नोटों को स्वीकार करने का निर्देश देने की मांग को लेकर दायर एक अमेरिकी नागरिक की याचिका पर किसी तरह का आदेश देने से इनकार कर दिया। केंद्र ने न्यायालय को सूचित किया कि नोटबंदी से जुड़ा मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है, जिसके बाद न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने मामले की सुनवाई नहीं की। केंद्र सरकार के वकील ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि कैंसर से जूझ रही हरजोत कौर राजपाल की याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती क्योंकि उच्चतम न्यायालय पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि कोई अन्य अदालत इस मुद्दे से जुड़ी किसी रिट याचिका..प्रक्रिया पर सुनवाई नहीं करेगी और ना ही फैसला सुनाएगी। इसका संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने और उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने की अनुमति दे दी।

कोई टिप्पणी नहीं: