पटना 10 अप्रैल, बिहार में पटना की एक अदालत ने विशेष न्यायालय अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आज राज्य सरकार को पूर्व विधायक सोनेलाल हेम्ब्रम की आय से अधिक संपत्ति की कुर्की-जब्ती का आदेश दिया। विशेष न्यायालय के न्यायाधीश विपुल सिन्हा ने यहां मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पूर्व विधायक श्री हेम्ब्रम की आय से अधिक संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया। इस मामले में बिहार सरकार ने श्री हेम्ब्रम की आय से अधिक संपत्ति को राजकीय संपत्ति घोषित करने की याचिका दायर की थी। श्री हेम्ब्रम उत्पाद विभाग के उपायुक्त पद से अवकाश प्राप्त हैं। उल्लेखनीय है कि आयकर विभाग ने वर्ष 1997 में श्री हेम्ब्रम के अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी कर 22.81 लाख रुपये मूल्य की आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ था। विभाग ने मामले की जानकारी राज्य सरकार को देने के बाद श्री हेम्ब्रम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। श्री हेम्ब्रम की आय से अधिक संपत्ति में झारखंड की राजधानी रांची में 47 कट्ठा जमीन और पटना में चार कट्ठे के प्लॉट पर बना मकान शामिल है।
पटना 10 अप्रैल, बिहार में पटना की एक अदालत ने विशेष न्यायालय अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आज राज्य सरकार को पूर्व विधायक सोनेलाल हेम्ब्रम की आय से अधिक संपत्ति की कुर्की-जब्ती का आदेश दिया। विशेष न्यायालय के न्यायाधीश विपुल सिन्हा ने यहां मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पूर्व विधायक श्री हेम्ब्रम की आय से अधिक संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया। इस मामले में बिहार सरकार ने श्री हेम्ब्रम की आय से अधिक संपत्ति को राजकीय संपत्ति घोषित करने की याचिका दायर की थी। श्री हेम्ब्रम उत्पाद विभाग के उपायुक्त पद से अवकाश प्राप्त हैं। उल्लेखनीय है कि आयकर विभाग ने वर्ष 1997 में श्री हेम्ब्रम के अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी कर 22.81 लाख रुपये मूल्य की आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ था। विभाग ने मामले की जानकारी राज्य सरकार को देने के बाद श्री हेम्ब्रम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। श्री हेम्ब्रम की आय से अधिक संपत्ति में झारखंड की राजधानी रांची में 47 कट्ठा जमीन और पटना में चार कट्ठे के प्लॉट पर बना मकान शामिल है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें