पटना 17 मई पटना उच्च न्यायालय ने आज बिहार सरकार को वार्ड विकास समिति के माध्यम से हर घर नल का जल और नाली-गली योजना के कार्यान्वयन पर रोक लगाते हुए अब इसे पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत बनी कमेटियों के माध्यम से कराने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन और न्यायमूर्ति सुधीर सिंह की खंडपीठ ने आज यहां मुखिया संगठनों की ओर से दाखिल की गयी एक याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को यह निर्देश दिया। अदालत ने राज्य सरकार को इन योजनाओं को पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत पहले से ही मौजूद एक समिति द्वारा कार्यान्वित करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार अब वार्ड विकास समिति के माध्यम से इस योजना को लागू नहीं कर सकती है।
बुधवार, 17 मई 2017
बिहार सरकार वार्ड विकास समिति के जरिये नही करेगी नल का जल स्कीम लागू : उच्च न्यायालय
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