2008 का बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामला: हरियाणा के उद्योगपति का बेटा दोषी ठहराया गया - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शनिवार, 6 मई 2017

2008 का बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामला: हरियाणा के उद्योगपति का बेटा दोषी ठहराया गया

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नयी दिल्ली 5 मई, हरियाणा के एक उद्योगपति के बेटे उत्सव भसीन को लापरवाही से वाहन चलाने से एक व्यक्ति की हुई मौत के मामले में आज दोषी ठहराया। भसीन ने साल 2008 में अपनी बीएमडब्ल्यू कार से एक मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। अपराध के लिए सजा पर दलीलें 26 मई को दी जाएंगी। इस अपराध के लिए अधिकतम दो साल के कारावास या जुर्माना या दोनों सजा है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार ने भसीन को आईपीसी की धारा 304 ए (लापरवाही से मौत) धारा 279, (लापरवाही से वाहन चलाने से मानव जीवन को जोखिम में डालने) और धारा 338 (गंभीर चोट पहुंचाने) के तहत अपराधों का दोषी ठहराया। भसीन 11 सितंबर 2008 को अपनी बीएमडब्ल्यू कार चला रहा था जब उसने दक्षिण दिल्ली के मूलचंद फ्लाईओवर पर एक दोपहिया वाहन में टक्कर मार दी, जिसमें अनुज सिंह की मौत हो गई। इस घटना में एक टीवी चैनल का पत्रकार भी घायल हुआ था।


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