नयी दिल्ली 14 जून, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैंक और बीमा कंपनियों जैसे वित्तीय संस्थानों के दिवालिया होने की स्थिति से निपटने के लिए ‘वित्तीय समाधान एवं जमा बीमा विधेयक 2017’ को आज मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इस विधेयक में बैंकों, बीमा कंपनियों और अन्य वित्तीय संस्थानों के दिवालिया होने की स्थिति में समग्र समाधान के प्रावधान किये गये हैं। इसके तहत एक समाधान निगम की स्थापना की जाएगी। विधेयक में कुछ मौजूदा कानूनों में संशोधन किया जायेगा और कुछ को रद्द किया जायेगा। इससे जमा बीमा एवं क्रेडिट गारंटी निगम अधिनियम 1961 रद्द हो जाएगा और इसके सभी अधिकार समाधान निगम को स्थानांतरित हो जाएगें। समाधान निगम से वित्तीय प्रणाली को स्थिरता और मजबूती मिलेगी। इससे उपभोक्ताओं के हित और सार्वजनिक पूंजी को सुरक्षा मिलेगी।
गुरुवार, 15 जून 2017
वित्तीय समाधान एवं जमा बीमा विधेयक 2017 को मंत्रिमंडल की मंजूरी
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