नाथनगर हिंसा मामले में अर्जित समेत आठ लोगों को जमानत - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 10 अप्रैल 2018

नाथनगर हिंसा मामले में अर्जित समेत आठ लोगों को जमानत

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भागलपुर 09 अप्रैल, बिहार में भागलपुर जिले की एक सत्र अदालत ने नाथनगर हिंसा मामले में आज केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के पुत्र अर्जित शाश्वत समेत आठ लोगों की जमानत याचिका मंजूर कर ली। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमुद रंजन सिंह की अदालत ने यहां जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मंत्री पुत्र श्री शाश्वत समेत आठ लोगों को जमानत दे दी। वहीं, अदालत ने मामले में एक अन्य अभियुक्त अनूप लाल साह की याचिका खारिज कर दी। हालांकि, अदालत ने सभी आरोपियों को जमानत इस शर्त पर दी है कि अगले एक माह तक वे न तो किसी प्रदर्शन और जुलूस में शामिल होंगे और न ही इसका आयोजन करेंगे।  आरोपियों की ओर से अधिवक्ता बीरेश मिश्रा ने बहस में भाग लेते हुए कहा कि सभी आरोपी निर्दोष हैं और न्यायिक हिरासत में जेल भेजे जाने के बाद से सभी ने अदालत के हर आदेश का पालन किया है। वहीं, सरकारी वकील सत्यनारायण साह ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए जमानत नहीं देने का आग्रह किया। 

नाथनगर हिंसा मामले में 24 मार्च को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ए. के. श्रीवास्तव ने अर्जित शाश्वत समेत सभी नौ आरोपियों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। श्री शाश्वत ने 31 मार्च की देर रात राजधानी पटना के महावीर मंदिर में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके अगले दिन 01 अप्रैल को उन्हें भागलपुर में प्रभारी अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ए. आर. उपाध्याय की अदालत में पेश किया था। अदालत ने अर्जित को चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। वहीं, अभय कुमार घोष उर्फ सोनू घोष, देव कुमार पांडेय, सुरेन्द्र पाठक, प्रमोद वर्मा, निरंजन सिंह को पुलिस ने तीन अप्रैल को जिले के जगदीशपुर के पास गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तीन आरोपियों संजय भट्ट, प्रवीण साह और अनूपलाल साह ने अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ए. के. श्रीवास्तव की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था। सभी आरोपी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सक्रिय सदस्य हैं। उल्लेखनीय है कि जिले के नाथनगर बाजार में पिछले 17 मार्च को प्रतिपदा जुलूस के दौरान हुए उपद्रव में कई पुलिसकर्मी और ग्रामीण घायल हो गए थे। नाथनगर थाने के दारोगा हरिकिशोर चौधरी के बयान पर पुलिस ने मंत्री पुत्र श्री चौबे समेत नौ लोगों को मामले में नामजद आरोपी बनाया था। आरोपियों पर बिना अनुमति के जुलूस निकालने और जुलूस के दौरान हथियार के साथ प्रदर्शन करने तथा डीजे पर आपत्तिजनक गाना बजाने का आरोप है।

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