सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 11 अप्रैल - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 11 अप्रैल 2018

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 11 अप्रैल

मुख्यमंत्री शामिल हुए सामुहिक निकाह मे नवयुगलों को दिया सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद

sehore news
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार 11अप्रैल को सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील के ग्राम गौरखपुर पहुंचे और मुख्यमंत्री निकाह योजनांतर्गत आयोजित सामुहिक निकाह सम्मेलन मे 42नवयुगलों को सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया।उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश मे यह योजना इंसानियत की मिसाल है ।मुख्यमंत्री ने कल्याणी पुनर्विवाह योजना पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस सम्मेलन मे दो कल्याणी विवाह हो रहे हैं योजना अनुसार दोनो को दो-दो लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी साथ ही सभी नववधुओं को स्मार्टफोन भी दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने असंगठित श्रमिक पंजीयन तथा इसमें दिए जाने वाले लाभ के बारे मे बताते हुए कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति पंजीयन से वंचित न रहे। ज्योति का विवाह होगा स्वेच्छानुदान से कार्यक्रम के दौरान ग्राम किशनपुर की युवती ज्योति ने अपनी विवाह पत्रिका देते हुए मुख्यमंत्री जी को बताया कि मेरे माता-पिता नहीं हैं।मुख्यमंत्री जी ने कहा तो क्या हुआ मामा तो है।उन्होंने कलेक्टर को निर्देशित किया कि ज्योति का विवाह मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से करने की व्यवस्था करें। भोपाल के शहर काजी मो.अमानुल्लाह खान ने निकाह की रस्म अदा करायी।इस अवसर पर वन विकास निगमाध्यक्ष श्री गुरूप्रसाद शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष  श्रीमती उर्मिला मरेठा, श्री रघुनाथ सिंह भाटी, श्री रवि मालवीय,मो.अखलाक खान सहित अन्य जनप्रतिनिधि, कलेक्टर श्री तरुण कुमार पिथोडे, एसपी श्री सिद्धार्थ बहुगुणा सहित अन्य शासकीय सेवक तथा हजारों की संख्या मे घराती-बाराती उपस्थित थे।

’असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों हेतु जागरूकता शिविर संपन्न, ’’सभी असंगठित श्रमिक का पंजीयन निःशुल्क होगा’’

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देषानुसार वर्ष 2018-2019 में आयोजित होने वाले विधिक जागरूकता शिविर के अंतर्गत सम्पूर्ण देश में असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को जागरूक किये जाने हेतु विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किये जा रहे है। इसी तारतम्य में आयोजित किये जाने वाले शिविरों की श्रृंखला में 11 अप्रैल माननीय श्री ऋषभ कुमार सिंघई जिला एवं सत्र न्यायाधीश /अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत सतपिपलिया में असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त जागरूकता शिविर में असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को उनके अधिकारों एवं उनका पंजीयन कराये जाने के संबंध में जागरूक किया गया ताकि श्रमिको के अधिकारों का हनन न हो सके और उनका समाज में जीवन स्तर कैसे अच्छा हो सके तथा उनके परिवार को सरल एवं सुलभ जानकारी एवं आवश्यकता पड़ने पर कानूनी मदद कैसे उनको निःशुल्क मिल सके एवं उनके अधिकारों का संरक्षण किया जा सके साथ ही श्रमिकों के अधिकारों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। श्रमिकों के पंजीयन हेतु जो गाईड लाइन समय-समय पर सरकारों द्वारा बनायी जाती हैं उनके अनुसार असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को जानकारी देकर उनका लाभ श्रमिक कैसे उठा सकें इत्यादि बिन्दुओं  पर विस्तृत चर्चा श्री शैलेन्द्र कुमार नागोत्रा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर एवं डॉ. श्रीमती आरती शुक्ला पाण्डेय जिला विधिक सहायता अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर द्वारा आयोजित शिविर में उपस्थित श्रमिकों एवं उनके परिवार जन तथा ग्राम पंचायत सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत सतपिपलिया जिला सीहोर को दी गई ताकि अंसगठित क्षेत्र के श्रमिकों का समय-समय पर शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सके। इसी तारतम्य में अंसगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीयन करवाने हेतु सरल एवं सुलभ उपायों को अपनाते हुए ग्राम पंचायत सरपंच / सचिव से भी श्रमिकों  का पंजीयन  करवाये जाने हेतु कहा गया ताकि ज्यादा से ज्यादा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीयन हो सके एवं श्रमिकों को शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सके। चूंकि जिन श्रमिको का पंजीयन रहता है उन श्रमिको को ही शासकीय योजनाओं का लाभ मिल पाता है। पंजीयन की प्रक्रिया आसान हो और इसमें श्रमिकों को परेशानी नहीं होना चाहिये। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे श्रमिकों को जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होए जो आयकर दाता नहीं हो, शासकीय सेवा में नहीं हो तथा दो हेक्टेयर से अधिक भूमिधारक नहीं हो, श्रमिकों के कल्याण के लिये ऐतिहासिक योजनाएँ बनाई गयी हैं। इन योजनाओं का लाभ पंजीकृत मजदूरों को ही मिलता है। इसलिये पंजीयन का कार्य शिविर लगाकर पूरी पारदर्शी तरीके से किया जाये।

म.प्र.राज्य महिला आयोग की  सदस्य 16 को सीहोर आएंगी

म.प्र. राज्य महिला आयोग की सदस्य (राज्य मंत्री दर्जा) श्रीमती सूर्या चौहान एवं श्रीमती गंगा उईके 16 अप्रैल,2018 को सीहोर आएंगी। जारी दौरा कार्यक्रमानुसार म.प्र. राज्य महिला आयोग की सदस्य (राज्य मंत्री दर्जा) श्रीमती सूर्या चौहान एवं श्रीमती गंगा उईके 16 अप्रैल को प्रात: 9 बजे भोपाल से प्रस्थान कर सीहोर आएंगी तथा वे सीहोर सर्किट हाउस में संयुक्त बैच का आयोजन के उपरांत दोपहर 2 बजे भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगी। 

अध्ययनरत प्रशिक्षणर्थियों की  समस्या का निराकरण हेतु निर्देश जारी 

जिला रोजगार अधिकारी सीहोर ने बताया कि कलेक्टर द्वारा दिए गए निर्देशानुसार श्री वरूण शर्मा / संजय शर्मा सायवेरिया किय्रेटिंग शोलूशन सीहोर को आदेशित किया गया है कि आगामी आदेश तक संस्था की समस्त शैक्षणिक गतिविधियां तत्काल बंद करें एवं प्रशिक्षणर्थियों की समस्या का समाधान की कार्यवाही करते हुए की गई कार्यवाही की सूचना दिन दिवस के अंदर जिला रोजगार कार्यालय को लिखित रूप में अवगत करायें।

अक्षय तृतीय के अवसर पर  बाल विवाह रोकने हेतु जिला प्रशासन सजग

कलेक्टर श्री तरूण कुमार पिथोडे ने बताया कि 18 अप्रैल,2018 को अक्षय तृतीय के अवसर पर विभिन्न समाजों में बडी संख्या में सामूहिक विवाहों का आयोजन होता है। उक्त आयोजनों में यदा - कदा बाल विवाह की संभावना बनी रहती है। अक्षय तृतीय के अवसर पर बाल विवाह की सूचना हेतु कंट्रोल रूप स्थापित कर दिया गया है। कंट्रोल रूम में प्रभारी अपने दल के साथ अक्षय तृतीय पर पूरे समय अपने अपने कार्य क्षेत्र में उपस्थित रहकर जैसे ही बाल विवाह की सूचना मिलेगी तुरंत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही संपन्न करेंगे। इस सिलसिले में कलेक्टर श्री पिथोडे द्वारा आदेश जारी कर दिए गए है। जारी आदेशानुसार कंट्रोल रूम का नम्बर 07562-221195 कंट्रोल रूम के प्रभारी के मार्गदर्शन / निर्देशन में 9 दलों का गठन किया गया है। दल प्रभारी गठित दल के अतिरिक्त अपने स्तर से भी अपने क्षेत्रांतर्गत अन्य स्टाफ को इस कार्य हेतु निर्देशित कर सकेंगे। कंट्रोल रूम प्रभारी प्राप्त सूचनाएं संबंधित परियोजना अधिकारी को देंगे। जिन अधिकारियों को दल प्रभारी नियुक्त किया गया है उनमें अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सीहोर, आष्टा, इछावर, नसरूल्लागंज, बुधनी तथा  तहसीलदार श्यामपुर और तहसीलदार जावर शामिल है। जिला स्तरीय कंट्रोल रूम सीहोर में चार शासकीय सेवकों को नियुक्त किया गया है।  जारी आदेशानुसार दल अपने अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत होने वाले सामूहिक विवाहों में वर-वधु की आयु के प्रमाण पत्रों का अवलोकन करेंगे। किसी भी परिस्थिति में वर की आयु 21 वर्ष से कम तथा वधु की आयु 18 वर्ष से कम न हो। अन्यथा वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उडनदस्तों दलों द्वारा बाल विवाह करने वाले या प्रोत्सहित करने वाले जैसे बाल विवाह में सम्मिलित बाराती, विवाह स्थल / गार्डन मालिक, टेन्ट हाउस मालिक, खाना बनाने वाले रसोईयां, केटरर, काजी, पंडित तथा पत्रिका छापने वाले प्रिन्टिंग प्रेस के मालिक के विरूध्द भी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 10 के तहत वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। 

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