मुख्यमंत्री जनकल्याण(संबल)योजना मे सीहोर विकासखण्ड के 3627 हितग्राही एक करोड़ से अधिक की राशि से लाभांवित
मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजनांतर्गत हितग्राहियों को लाभ वितरण हेतु 13 जून को जिले के पाँचों विकास खण्ड में कार्यक्रम आयोजित कर पात्र व्यक्तियों को लाभांवित किया गया। सीहोर जिला मुख्यालय स्थिति कृषि उपज मण्डी प्रांगण में आयोजित विकास खण्ड स्तरीय कार्यक्रम में जनपद की 144 ग्राम पंचायतों के 3627 हितग्राहियों को एक करोड़, एक लाख, 96 हजार रुपये की राशि से लाभांवित किया गया। इनमें प्रसूति सहायता के 381,मृत्यु अनुग्रह 20,अंत्येष्ठी सहायता, 258 लाडली लक्ष्मी योजना, 1200 कल्याणी पेंशन योजना आदि प्रमुख हैं। उपस्थित जनसमुदाय ने मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन का एलईडी के माध्यम से सीधा प्रसारण देखा और खूब तालियाँ बजाई। एसडीएम श्री राजकुमार खत्री ने बताया कि असंगठित क्षेत्र मे कार्य करने वाले श्रमिकों का अभियान चलाकर पंजीयन किया गया। सीहोर जिले मे 3 लाख 16 हजार से अधिक पात्र पाये गये। सीहोर विकासखण्ड में 79344 पात्र श्रमिक पाये गये। कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष श्रीमती सुगन बाई, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री सीताराम यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि, शासकीय सेवक तथा बड़ी संख्या मे हितग्राही उपस्थित थे।
मछली के शिकार पर रोक
वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि प्रजनन के दृष्टिकोण से उन्हें संरक्षण देने हेतु जिले में 16 जून से 15 अगस्त, 2018 तक मछली के शिकार, परिवहन और खरीद फरोख्त पर तत्काल रोक लगा दी गई है। इस सिलसिले में सहायक संचालक मत्स्योद्योग सीहोर द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। मध्य प्रदेश मत्स्योद्योग अधिनियम 1948 की धारा 3 के तहत बनाए गए म.प्र. नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972 की धारा 3 एवं उपधारा 2 के तहत जारी इस अधिसूचना के मुताबिक अब कोई भी व्यक्ति जिले के किसी भी तालाब, नदी या अन्य जलाशयों में मछली का शिकार नहीं करेगा। इसके अलावा मछली के परिवहन और खरीद फरोख्त को भी प्रतिबंधित किया गया है। इन नियमों के उल्लंघन पर मप्र राज्य मत्स्य क्षेत्र संशोधित अधिनियम 1981 की धारा 5 के तहत उक्त अवधि में किसी भी व्यक्ति को प्रतिबंधित जल क्षेत्र में मछली मारते, परिवहन करने या विक्रय करता पाए जाने पर 5 हजार रूपये के जुर्माना या एक वर्ष की कैद अथवा दोनों ही प्रकार से दण्डित किया जाएगा। इस अवधि के दौरान किसी प्रकार से मछली का शिकार न तो स्वयं करे और न ही इस कार्य में किसी प्रकार का सहयोग दें। स्मरण रहे कि 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि मछलियों का प्रजनन काल होता है जिसे देखते हुए इसे वर्षा ऋतु (क्लोज सीजन) घोषित किया गया है। इस अवधि में सभी प्रकार का मत्स्याखेट, मत्स्य परिवहन, मछली का क्रय-विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
प्रोफाईल पंजीयन कराना अनिवार्य
जिला संयोजक जनजाति कल्याण विभाग ने बताया कि अनुसूचित जाति/जनजाति विकास विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं में लाभ प्राप्त करने के लिए साफ़टवेयर के अन्तर्गत हितग्राहियों का पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को पंजीयन कराने हेतु उनके आधार नंबर, डिजीटल जाति प्रमाण-पत्र तथा परिवार की समग्र आईडी का होना आवश्यक है। उक्त दस्तावेजों के आधार पर कोई भी हितग्राही प्रोफाईल का पंजीयकरण हेतु जिले के समस्त कियोस्क केन्द्र एमपी ऑनलाईन सीएमसी एवं लोक सेवा केन्द्र में उपलब्ध हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति के हितग्राही हेतु कियोस्क सेन्टर से नि:शुल्क पंजीयन किया जाएगा। जिन आवेदकों के पास डिजीटल जाति प्रमाण-पत्र नहीं हैं वह लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से डिजीटल जाति प्रमाण-पत्र बनवा सकते हैं।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लंबित प्रकरणों पर कार्यवाही के निर्देश
महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्धोग केन्द्र ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना वर्ष 2017-18 के लंबित प्रकरणों पर वर्ष 2018-19 में बैंक को अग्रेषण किए जाने के सबंध में कार्यवाही की गई है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अन्तर्गत एमपी ऑनलाईन के पोर्टल में दिखने वाले लंबित प्रकरणों की स्वीकृति/वितरण संबंधी कार्यवाही गत वर्ष ऑफ लाईन की जा चुकी है। अत: बैंक शाखाएं समस्त स्वीकृति/ वितरण प्रकरणों की ऑनलाईन प्रविष्टि कर आवश्यक कार्यवाही करें, तथा शेष लंबित प्रकरणों में इस वर्ष 2018-19 में बैंकों द्वारा कार्यवाही की जाएगी। 17 नबंवर 2017 के पहले के जिला टास्क फोस्र समिति द्वारा अनुशंसित समस्त प्रकरण पुन: TFC द्वारा अनुशंसित स्टेप पर एमपी ऑनलाईन पर दिखाई देंगे। जिसमें बैंक शाखाओं की और उक्त प्रकरण एमपी ऑनलाईन पोर्टल पर बैंक शाखाओं की और पुन: प्रेषित किए गए हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अन्तर्गत जिले के ऐसे आवेदक जिनके प्रकरण वर्ष 2017-18 में ऋण स्वीकृत / वितरित किए गए हैं, अथवा वितरण हेतु लंबित हैं वह आवेदक अपनी संबंधित बैंक शाखाओं से संपर्क करें, चूंकि उनके आवेदन कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्धोग केन्द्र द्वारा वर्ष 2017-18 के तहत जिला टास्क फोर्स समिति की पूर्व में की गई अनुशंसा उपरांत शाखाओं की और एमपी ऑनलाईन पोर्टल पर पुन: ऑनलाईन प्रेषित कर दिए गए हैं तथा प्रेषित प्रकरणों में स्वमेप एसएमएस भी प्रेषित हो रहे हैं।
रोजगार मेले में 345 आवेदकों में से 212 का हुआ चयन
जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि विकासखंड स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन 13 जून 2018 को जनपद पंचायत कार्यालय इछावर में किया गया। जिसमें कुल 345 आवेदकों ने रजिस्ट्रेशन कराया जिसमें से 212 आवेदकों का विभिन्न कपंनियों में चयन किया गया। रोजगार मेले में शिवशक्ति बायोटेक्नोलाजी भोपल द्वारा 8 आवेदकों का, यूरेका फोर्स प्रा.लि.भोपाल में 22 आवेददकों का, सम्पूर्ण समिति जबलपुर में 25 आवेदकों का, एसबीआई लाईफ इंश्योरेंस सीहोर में 15 आवेदकों का, प्रथम ऐजुकेशन फाउण्डेशन में 42 आवेदकों का, धनवंतरी डिस्ट्रीब्यूटर्स सीहोर में 70 आवेदकों का, ओराईन एजुटेक प्रा.लि. कंपनी में 24 आवेदकों का एवं एमिनेंस टेली कपंनी सीहोर में 06 आवेदकों का प्राथमिक रूप से चयन किया गया। आगामी रोजगार मेले का आयोजन 20 जून 2018 को अलादाखेड़ी खेल मैदान क्रिसेंट होटल के पीछे सीहोर में किया जाएगा। जिसमें लगभग 15 कंपनियों द्वारा बेरोजगार आवदेकों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। बेरोजगार युवक / युवतियां अपने दस्तावेज अंकसूची, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, जाति प्रमाण पत्र, भूमि/भवन/दुकान संबंधी दस्तावेज / किरायानामा, मशीन/ कच्चा माल आदि कोटेशन एवं अन्य दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर सम्मेलन कार्यक्रम का लाभ उठाएं।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें