विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 13 अक्टूबर - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।

शनिवार, 13 अक्तूबर 2018

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 13 अक्टूबर

निर्वाचन अवधि में राजनैतिक विज्ञापनों का अधिप्रमाणन अनिवार्यतः
जिला मुख्यालय और विधानसभा स्तर पर गठित एमसीएमसी पैड न्यूज पर रखेगी निगरानी
vidisha map
निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2018 के दरम्यिान अभ्यर्थियों के द्वारा इलेक्ट्राॅनिक, सोशल मीडिया एवं प्रिन्ट मीडिया में प्रचार-प्रसार के लिए आयोग द्वारा दिशा निर्देश निर्धारित किए गए है। संबंधित क्षेत्र में अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापनों को प्रसारित कराने के पहले जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं माॅनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) से विज्ञापन अभिप्रमाणन की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के द्वारा जिला मुख्यालय के साथ-साथ विधानसभा स्तर पर एक-एक एमसीएमसी समिति का गठन किया गया है। जो स्थानीय केबल के माध्यम से प्रसारित होेने वाले राजनैतिक विज्ञापनों पर नजर रखेगी। राजनीतिक प्रकृति का कोई विज्ञापन जिसे अभ्यर्थी, राजनीतिक दल, प्रिन्ट/इलेक्ट्राॅनिक मीडिया में प्रसारित कराना चाहते हो को सक्षम स्तर से अधिप्रमाणन कराया जाना अनिवार्य है। इसके लिए किसी भी प्रकार की बिलम्बता ना हो इस हेतु भी विधानसभा स्तरीय एमसीएमसी आवेदनों की पूर्तिया जिला स्तरीय एमसीएमसी को उपलब्ध कराएंगी। ताकि संबंधितों को प्रसारण हेतु अभिप्रमाणन की अनुमतियुक्त प्रति नियत अवधि मंे प्राप्त हो सकें।  जिला मुख्यालय के साथ-साथ विधानसभा स्तर पर गठित एमसीएमसी समिति के संचालन हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दायित्व सौंपे गए है और स्थानीय केबल के माध्यम से प्रसारित होेने वाले कार्यक्रमों पर नजर रखने हेतु एमसीएमसी कक्षो में टीव्ही की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। एमसीएमसी मुख्यतः प्रिन्ट मीडिया के अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, इलेक्ट्राॅनिक मीडिया तहत आडियों जिसमें रेडियो, एफएम पर विजुअल मीडिया में शामिल टेलीविजन, केबल नेटवर्क, सिनेमा, मोबाइल/फोन, वीडियो वैन, इन्टरनेट, सोशल मीडिया अंतर्गत वीकीपीडिया, ट्विटर, यू-टयूब, फेसबुक और एप्स पर नजर रखी जाएगी। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते समय संबंधित अभ्यर्थियों को फार्म 26 में शपथ पत्र में सोशल मीडिया की जानकारी अंकित करनी होगी जिसमें दूरभाष, मोबाइल नम्बर, ईमेल आईडी और स्वंय का सोशल मीडिया एकाउंट हो तो उसका उल्लेख करना अनिवार्य है। राजनीतिक विज्ञापनों का अधिप्रमाणन, राजनीतिक दलों अभ्यर्थियों के कार्यालयोें में कार्यरत सोशल मीडिया टीम को भुगतान व्यय की राशि अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में जोडी जाएगी इसी प्रकार इंटरनेट कंपनी एवं बेवसाइट को किया गया भुगतान व्यय भी जोडा जाएगा। इसी प्रकार ई-पेपर में दिए गए विज्ञापनों का अधिप्रमाणन आवश्यक है। सोशल मीडिया में प्रकाशित सामग्री एमसीएमसी के दायरे में मान्य की गई है। केबल टीव्ही (विनियम) अधिनियम 1995 की धारा 6 में यह उपबंधित है कि कोई भी व्यक्ति केबल सेवा द्वारा किसी विज्ञापन का प्रसारण या पुनः प्रसारण नही करेगा जब तक कि ऐसे विज्ञापन विहित विज्ञापन सहिता के अनुरूप न हो। सर्वोच्च न्यायालय में अपने 13 अपै्रल 2014 के एक आदेश में निर्देश दिए है कि पुनः उपनियम (3) में यह उपलब्ध है कि ऐसे किसी भी विज्ञापन की अनुमति नही दी जाएगी जिसका विषणपूर्ण रूप से या मुख्य रूप से धार्मिक या राजनैतिक प्रकृति का है विज्ञापनों को किसी धर्म या राजनैतिक लक्ष्य की ओर निर्दिष्ट नही होना चाहिए। प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत राष्ट्रीय और राज्यीय राजनैतिक दल तथा निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थी जो टीव्ही चैनल या केबल नेटवर्क पर विज्ञापन जारी कराने के इच्छुक है उन्होंने विज्ञापन प्रसारण तिथि से तीन दिन पहले तथा गैर रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के मामले में किसी अन्य व्यक्ति को विज्ञापन प्रसारण तारीख से कम से कम सात दिन पहले आवेदन एमसीएमसी को निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। ऐसे आवेदन निर्धारित प्रारूप में दो प्रतियांे में जमा किए जाएंगे। जिसमें आवेदन अनुलग्नक-27 में किया जाएगा व एमसीएमसी द्वारा 24 मंे अनुलग्नक-28 प्रमाणिकरण जारी किया जाएगा। यदि आवेदन दोपहर 12 बजे के पूर्व प्रस्तुत होता है तो उसी दिन तथा अवधि उपरांत प्राप्त होने वालो को दूसरे दिन, एफएम, आकाशवाणी निर्वाचन आयोग द्वारा आकाशवाणी एवं एफएम रेडियो पर प्रसारित स्पाट एवं जिंगल के लिए अनुप्रमाणन भी अनिवार्य होगा। आयोग ने ततसंबंध में आठ जून 2010 केा जारी आदेश में प्रिन्ट मीडिया में प्रकाशित सरोगेट विज्ञापन अर्थात खरीदी गई खबरों की निगरानी हेतु निर्देश जारी किए है। इसके तहत आरपीएफ 1951 की धारा 127ए को वर्णित प्रिन्टेड पेम्पलेट, हेण्डबिल अन्य दस्तावेंज होते है इस प्रकार खरीदी गई खबरे (अखबारों की) अन्य दस्तावेंजों की श्रेणी में शामिल है। निर्वाचन आयोग ने एमसीएमसी को प्रिन्ट मीडिया में किसी भी रूप में प्रकाशित विज्ञापनों, जिसमें खबरो के रूप में सरोगेट विज्ञापन भी शामिल है का ध्यानपूर्वक अनुवीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया है। जहां कही भी आवश्यकता हो तो अभ्यर्थी, राजनैतिक दलों को संबंधित आरो के माध्यम से नोटिस 96 घंटे में जारी किए जाएंगे। संबंधित अभ्यर्थी से 48 घंटे मेें जबाब देय होगा। 48 घंटे में यदि जबाव प्राप्त नही होता है तो जिला स्तरीय एमसीएमसी अगले 48 घंटे में निर्णय लेगी जो अंतिम होगा। यदि जिला स्तरीय एमसीएमसी का निर्णय अभ्यर्थी को मान्य नही है तो वह निर्णय के 48 घंटे के अन्दर जिला एमसीएमसी को सूचित करते हुए राज्य स्तरीय एमसीएमसी को अपील कर सकता है। विज्ञापन की डीएव्हीपी दरे एवं स्थानीय अखबारों की विज्ञापन दरो का आंकलन कर व्यय आयोग के दिशा अनुसार राजनैतिक दलों/अभ्यर्थियों के खातों में जोडे जाने हेतु लेखा व्यय प्रकोष्ठ को पत्राचार किया जाएगा। 

मुख,गला कैंसर एंव थायरायड रोगनिदान षिविर 14 अक्टूबर को

विदिषां सेवाभारती भवन श्रीकृध्ण कालोनी दुर्गानगर में 14अक्टूबर कोसुबह11  बजे से मुख,गला कैंसर एंव थायरायड रोग से पीड.ीत मरीजों की जांच एंव चिकित्सा परामर्ष एप्पल हाॅस्पिटल इंदौर के डा. नितिन तोमर एमएस ईएनटी दृारा की जायेगी। सेवा भारती के सचिव राजीव भार्गव ने इस षिविर में मुख एंव गले के कैंसर के वो सभी मरीज लाभ ले सकते हैं जिनके जीभ,तालू , जबडे की हडडी,गाल एंव गले स्वर यंत्र में कैंसर की संभावना हो,जो तम्बाखू एंव गुटके का सेवन एंव धूम्रपान करते हें षिविर का लाभ अवषय लें। गले में घंेघारोग से ग्रसित मरीज एंव थायरायड ग्रंथि की विभिन्न समस्याओं का निदान भी इस षिविर में किया जायेगा। मरीजों का पंजीयन14 अक्टूबर रविवार को सुबह 10बजे से 11 बजे तक सेवा भारती भवन श्रीकृध्ण कालोनी दुर्गानगर में करा सकते हैं। विदिषा से बाहर के मरीज अपना पंजीयन मोबाइ्रल नं.9827720892 पर करा सकते हैं। 

कोई टिप्पणी नहीं: