सीबीआई ने राजीव कुमार से दोबारा की पूछताछ - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।

रविवार, 10 फ़रवरी 2019

सीबीआई ने राजीव कुमार से दोबारा की पूछताछ

cbi-grills-again-kolkata-police-commissioner
शिलांग, 10 फरवरी,  केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शारदा चिट फंड और रोज वैली घोटाले के सिलसिले में कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से रविवार को यहां दोबारा पूछताछ की। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की 10 सदस्यीय टीम ने इससे पहले शनिवार को यहां सीबीआई कार्यालय में श्री कुमार से आठ घंटे तक पूछताछ की थी। सीबीआई टीम घोटाले के सिलसिले में श्री कुमार और तृणमूल कांग्रेस सांसद कुणाल घोष से रविवार को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। श्री कुमार और श्री घोष इस पूछताछ में शामिल होने के लिए आज सुबह यहां ओकलैंड स्थित सीबीआई कार्यालय पहुंचे। सूत्रों के अनुसार श्री कुमार शनिवार को सुबह 10 बजकर 45 मिनट पर सीबीआई कार्यालय पहुंचे जहां सीबीआई टीम ने उनसे पूछताछ की। कोलकाता पुलिस आयुक्त ने आठ घंटे की पूछताछ में सीबीआई की टीम का सहयोग किया।  श्री घोष को शारदा चिट फंड घोटाले के संबंध में 23 नवंबर 2013 को गिरफ्तार भी किया गया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने वर्ष 2016 में दो लाख के निजी मुचलके पर घोष को अंतरिम जमानत दी थी।  श्री कुमार के वकील विश्वजीत देव ने संवाददाताओं से कहा,“असहयोग का सवाल ही नहीं पैदा होता है। उन्होंने पहले भी सहयोग किया आैर अब भी कर रहे हैं। हम यहां उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत मौजूद हैं।”  शीर्ष अदालत के आदेश के बाद, सीबीआई ने गुरुवार को 10-सदस्यीय जांच टीम गठित की है और कोलकाता के पुलिस आयुक्त को नौ फरवरी को शिलांग में उपस्थित होने के लिए बुलाया था। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को राजीव कुमार को सीबीआई के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया। यह आदेश बमुश्किल 48 घंटे के भीतर आया जब सीबीआई की टीम को शहर के पुलिस प्रमुख के आवास में प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया था। सीबीआई कर्मियों को शेक्सपियर सरानी थाना में ले जाया गया और उन्हें घंटों हिरासत में रखा गया। श्री कुमार तीन अन्य वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों - अतिरिक्त पुलिस आयुक्त जावेद शमीम, डीसी (एसटीएफ) मुरलीधर शर्मा और सीआईडी प्रमुख प्रवीण त्रिपाठी के साथ शुक्रवार को मिजोरम के पूर्व महाधिवक्ता विस्वजीत देव के साथ यहां पहुंचे थे।

कोई टिप्पणी नहीं: