नयी दिल्ली, 25 फरवरी, धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पूछताछ के लिए हाजिर होने से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई राबर्ट वाड्रा को राहत नहीं मिली है और पटियाला हाउस अदालत ने वाड्रा की ईडी की पूछताछ से रोक के लिए दायर याचिका सोमवार को खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने वाड्रा की याचिका खारिज करते हुए जांच में सहयोग करने के लिए ईडी के समक्ष पूछताद के लिए हाजिर होने का आदेश दिया । कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा के पति राबर्ट पर धन शोधन से दुबई और लंदन में संपत्ति खरीदने के अलावा राजस्थान में भी जमीन घोटाले के आरोप हैं । सभी मामलों में ईडी अब तक कई बार लंबी पूछताछ कर चुकी है । उन्होंने फेसबुक पर स्वयं को निर्दोष बताते हुए कई बार लिखा । राबर्ट ने इन पोस्टों में सक्रिय राजनीति में आने की तरफ भी इशारा किया है । उन्होंने लिखा है वर्षों में हासिल किए गए अनुभव और सीख को ऐसे ही व्यर्थ नहीं किया जा सकता है । मेरा मानना है कि इसका बेहतर इस्तेमाल करने की आवश्यकता है।
सोमवार, 25 फ़रवरी 2019
वाड्रा को राहत नहीं, पूछताछ के लिए होना पड़ेगा हाजिर
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