डालटनगंज 12 मार्च, झारखंड विकास मोर्चा (प्र.) सुप्रीमो एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आठ वर्ष पुराने एक मामले में आज पलामू जिले के व्यवहार न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम) दीपक कुमार की अदालत में श्री मरांडी ने आठ वर्ष पुराने एक मामले में आत्मसमर्पण किया, जहां 10-10 हजार के रुपये के दो मुचलके पर जमानत दे दी गई। सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले में श्री मरांडी को उन पर लगे आरोप से अवगत कराया, जिससे उन्होंने इंकार कर दिया।
मंगलवार, 12 मार्च 2019
बाबूलाल मरांडी ने किया आत्मसमर्पण, मिली जमानत
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