दुमका : राष्ट्रीय लोक अदालत (एक दिवसीय) में कुल 144 मामलों का हुआ निष्पादन - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शनिवार, 9 मार्च 2019

दुमका : राष्ट्रीय लोक अदालत (एक दिवसीय) में कुल 144 मामलों का हुआ निष्पादन

60, 53, 961 रूपये की इस अवसर पर हुई वसूली 
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दुमका (अमरेन्द्र सुमन) न्याय सदन (व्यवहार न्यायालय) दुमका में दिन शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार, दुमका के तत्वावधान में एक दिवसीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर तीन अलग-अलग बेंचों के माध्यम से आपसी सुलह के आधार पर कुल 144 वादों का निपटारा करते हुए 60, 53, 961 रूपये की वसूली हुई। नालसा, दिल्ली व झालसा, रांची के निर्देशानुसार आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन डीजे-प्रथम तौफिकुल हसन की अध्यक्षता में हुई। इस अवसर पर डीजे- प्रथम तौफिकुल हसन, डीजे (द्वितीय) पवन कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी मनीष कुमार व अधिवक्ता संघ के पूर्व सचिव राधवेंद्र नाथ पांडेय ने संयुक्त रूप से द्वीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रभारी पीडीजे तौफिकुल हसन ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से किसी एक पक्ष हार या जीत नहीं होती बल्कि दोनों पक्षों की जीत होती है। विभिन्न सेक्टर के अधिकारियों से अपील करते हुए प्रभारी पीडीजे ने कहा कि मजबूर और बेवसों की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिये जाएँ। डीजे-(द्वितीय) पवन कुमार ने लोक अदालत के आयोजन पर प्रकाश डाला। न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी मनीष कुमार ने कहा कि लोक अदालत में हुए मामले का निष्पादन आपसी सुलह के आधार पर होता है। किसी पक्ष की हार-जीत यहाँ नहीं होती। दोनों ही पक्षों की जीत होती है। लोक अदालत के फैसले पर किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं होता । शिविर का संचालन डीएलएसए के सचिव निशांत कुमार ने किया। प्राधिकार सचिव निशांत कुमार ने कहा कि आपसी समझौते के आधार पर कुल 144 वादों का निपटारा करते हुए 60, 53, 961 रूपये की वसूली हुई। बेंच संख्या एक में डीजे-प्रथम तौफिकुल हसन, अधिवक्ता दिलिप कुमार तिवारी व राजीव नयन थे। आपसी सुलह के आधार पर इस बैंच के माध्यम से 9 वादों का निपटारा किया गया। कुल चार मोटर दुर्घटना वादों के आलोक में कुल 17,25,00 रूपये की समझौता राशि तय हुई। बेंच संख्या दो में डीजे (द्वितीय) पवन कुमार, अधिवक्ता यशवंत बरियार व सुदेश कुमार सिंह के न्यायालय ने 46 वादों का निष्पादन करते हुए 22, 10, 845 रूपये की वसूली की। बेंच संख्या तीन में न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी मनीष कुमार मिश्रा, कार्यपालक दंडाधिकारी आशुतोष चैधरी व अधिवक्ता मीरा मंडल ने 89 वादों का आपसी सुलह के आधार पर निष्पादन करवाया। इस अवसर पर कुल  21,18,116 रूपये की वसूली की गई।  मोटर दुर्घटना दावा वाद संख्या 23ध्12 में 9,74,984 रूपये के चेक दावाकर्ता सावित्री देवी व अन्य को डीजे प्रथम सह प्रभारी पीडीजे तौफिकुल हसन ने प्रदान किया।

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